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बलिया आरा रेल लाईन बनाने का काम जल्द शुरू होगा, 2300 करोड़ की लागत आएगी: पूर्व सांसद

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बलिया की आरा नई रेल लाइन को लेकर पूर्व सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। पूर्व सांसद ने बताया कि बलिया आरा नई रेल लाइन को बनाने में करीब 2300 करोड़ का खर्च आएगा। इस धनराशि को भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मंजूर कर दिया है। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर डिवीजन के अंदर इस रेल लाइन को लिया गया है। इस कार्य की कार्यदायी संस्था गति शक्ति होगी।

पूर्व सांसद वीरेन्द्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि इसके लिए लगातार मैं रेल अधिकारियों व रेल मंत्री के संपर्क में हूं। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। सर्वे व डीपीआर का काम पूरा हो गया है। टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

पूर्व सांसद ने स्पष्ट किया कि पहले इसे बलिया से आरा के जगजीवन हाल्ट तक ले जाने की योजना थी, किंतु आरा और बक्सर के लोगों की मांग को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन को इस रेल लाइन से जोड़ने की संभावनाओं की जांच कर रहा है। इसका भी सर्वे हो चुका है। अगर इस रेल लाइन को रघुनाथपुर में जोड़ा जाएगा तो बक्सर से भी बलिया के लिए रघुनाथपुर के रास्ते ट्रेनों का आवागमन आसान हो जाएगा।

पूर्व सांसद ने कहा कि इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से हम लगातार संवाद कर रहे हैं। यह रेल लाइन इसलिए जरूरी है कि इंदिरा जी की सरकार में 50 के दशक में तत्कालीन रेल मंत्री राम शुभग सिंह बनवाना चाह रहे थे। लेकिन किसी कारण से नहीं बनवा पाए। उनकी इच्छा को मैंने पूरा करने का संकल्प लिया है।

पूर्व सांसद ने कहा कि इस रेल लाइन पर आठ रेलवे स्टेशन जवही के सामने गंगा पर पुल व छोटे-छोटे पुलियों का नक्शा का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है।

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बलिया में पॉक्सो केस पर बड़ा फैसला, दोषी को 25 साल की सजा और जुर्माना

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बलिया जनपद की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक संवेदनशील मामले में बड़ा निर्णय सुनाया है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी छोटू सिंह को गंभीर अपराध का दोषी मानते हुए 25 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र स्थित विशुनपुरा सुजायत गांव का निवासी है।

कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के अंतर्गत दोषी पाते हुए ₹50,000 के जुर्माने के साथ 25 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। इसके अतिरिक्त, धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत भी आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,000 के जुर्माने की सजा दी गई है। यह राशि न चुकाने पर 15 दिन की और सजा का प्रावधान रखा गया है।

यह सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य संगीन मामलों में समयबद्ध और प्रभावशाली न्याय सुनिश्चित करना है। एसपी श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने केस की कड़ी निगरानी और मजबूत पैरवी की। इस मामले में एडीजीसी राकेश पांडेय ने अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभावी ढंग से कोर्ट में पक्ष रखा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को निर्णायक दिशा मिली।

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बलिया में साइबर ठगी का शिकार हुए युवक को पुलिस ने वापस दिलाई 5,000 रुपये की रकम

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जनपद बलिया के सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार हुए एक युवक को राहत देते हुए ₹5000 की रकम वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री ओमवीर सिंह के दिशा-निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार झा के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर श्री गौरव शर्मा के नेतृत्व में की गई।

घटना 13 मई 2025 की है, जब जलालीपुर निवासी अभिषेक शर्मा साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए थे। मामले की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक श्री ज्ञानप्रकाश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजू यादव और महिला आरक्षी कीर्ति की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभिषेक की ठगी गई रकम वापस कराई।

इस सराहनीय कार्य में उपनिरीक्षक ज्ञानप्रकाश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजू यादव, महिला आरक्षी कीर्ति शामिल रहीं। बलिया पुलिस की यह त्वरित और प्रभावी कार्यवाही आमजन में विश्वास बहाल करने के साथ-साथ साइबर अपराध के प्रति सजगता का प्रतीक है।

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बलिया में ऑपरेशन क्लीन के तहत लावारिस वाहनों की नीलामी 18 मई को, जनता से भागीदारी की अपील

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बलिया जिले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में “ऑपरेशन क्लीन” अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बांसडीहरोड थाने में वर्षों से लावारिस हाल में खड़े वाहनों को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है।

न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के बाद अब नीलामी की तारीख 18 मई 2025 तय की गई है। इस दिन कुल 15 वाहनों की नीलामी बांसडीहरोड थाने परिसर में की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी हो सके।

पुलिस विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लें। साथ ही, लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सऐप समूहों में साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।

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