Connect with us

featured

बलिया में इतने दिनों के लिए धारा-144 लागू

Published

on

बलिया में 17 नवंबर से 14 जनवरी, 2024 तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है। इस बाबत जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है।

कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रोत्साहित करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

featured

जमुना राम मेमोरियल स्कूल में बाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्सव

Published

on

चितबड़ागांव (बलिया)। जमुना राम मेमोरियल स्कूल, मानपुर चितबड़ागांव में आज बाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों ने विज्ञान से जुड़े विविध प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए, जिनमें फोटोसिंथेसिस, किडनी फंक्शन, सोलर सिस्टम और वाटर साइकिल प्रमुख रहे।

मुख्य अतिथि, सोहाव ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी श्री लाल जी तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व ए.आर.पी श्री अमरीश तिवारी जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलन से किया।

समापन पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और प्रबंध निदेशक श्री तुषार नंद ने बच्चों की रचनात्मकता और प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर प्रबंध निदेशिका सौम्या जी, सीनियर कोऑर्डिनेटर अरविंद चौबे, प्राइमरी इंचार्ज नीतू मिश्रा और सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन आनंद मिश्रा ने किया।

Continue Reading

featured

बलिया में नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता अभियान आयोजित

Published

on

फेफना (बलिया)। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहपुर में नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। होलीपथ कान्वेंट स्कूल, सिंहपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक सुभान अंसारी, अध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान थाना अध्यक्ष फेफना विश्वदीप सिंह ने उपस्थित विद्यार्थियों को 1 जुलाई 2024 से लागू हुए तीन नए कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam – BSA) — के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इन नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक लोकहितकारी, समयबद्ध और पारदर्शी बनाना है। साथ ही विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने परिवारों और समाज में भी इस संबंध में लोगों को जागरूक करें।

Continue Reading

featured

बलिया – छठ पर्व पर सीयर ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह की सौगात, घाटों तक जगमग हुआ रास्ता !

Published

on

बलिया। छठ महापर्व के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार सिंह ने क्षेत्रवासियों को रोशनी की सौगात दी। उन्होंने सीयर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में छठ घाटों तक जाने वाले प्रमुख मार्गों और पूजा स्थलों पर हाईमास्ट लाइटें लगवाकर व्यवस्था को नया रूप दिया।

जानकारी के अनुसार ससना बहादुरपुर, मोहम्मदपुर, फरसाटार और चैनपुर गुलौरा ग्राम पंचायतों में छठ घाट स्थल तक पहुंचने वाले मुख्य रास्तों तथा पूजन स्थलों पर हाईमास्ट लाइटें स्थापित की गई हैं। लाइटें लगने के बाद रात्रिकालीन पूजा-अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं को पहले से कहीं अधिक सुविधा मिली है, जिससे लोगों ने राहत और खुशी दोनों का इज़हार किया।

ग्रामवासियों ने इस सराहनीय पहल के लिए ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार सिंह का आभार जताते हुए कहा कि “अब घाट तक का रास्ता न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि पहले से कहीं अधिक जगमगाता भी है।”

गौरतलब है कि ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार सिंह अपने जनहितकारी और विकासोन्मुख कार्यों के लिए क्षेत्र में व्यापक रूप से चर्चित हैं। हाल ही में उनके नेतृत्व में सीयर ब्लॉक को विकास कार्यों के आधार पर जनपद का सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक घोषित किया गया, जो उनके कार्यकुशल नेतृत्व का प्रमाण है।

Continue Reading

TRENDING STORIES

error: Content is protected !!