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बलिया में देर रात आटा चक्की मालिक का अपहरण, व्यापारी को घर से उठा ले गए बदमाश

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बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में आटा चक्की के मालिक के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना शनिवार देर रात की है जहाँ रात दो बजे हथियारों से लैस नक़ाबपोश बदमाश आए और घौसोती गांव के रहने वाले 55 वर्षीय अजय तिवारी का उनके ही घर से अपहरण कर लिया।

हैरानी की बात ये है कि वारदात के वक्त घर के अन्य सदस्य मौजूद थे, लेकिन बदमाश इतनी ज्यादा संख्या में हथियार लेकर आए थे, कि कोई कुछ विरोध नहीं कर सका। व्यापारी की पत्नी ने बदमाशों की विरोध किया, तो बदमाशों ने महिला की बेरहमी से पिटाई की।

जानकारी के अनुसार, करीब 15-20 बाइक और एक चार पहिया वाहन पर सवार होकर बदमाश पहुंचे थे। अजय तिवारी उस समय अपनी आटा चक्की में काम कर रहे थे। शोर सुनकर उनकी पत्नी बाहर आईं तो बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और अजय तिवारी को जबरन अपने साथ ले गए। अजय तिवारी के बेटे महामृत्युंजय तिवारी ने बताया, रात को हार्न की आवाजें सुनाई दीं। पिताजी आटा पीस रहे थे, मां चौकी पर बैठी थीं। तभी बदमाश आए और मां के साथ मारपीट कर पिताजी को लेकर भाग गए।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने रविवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया और परिजनों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 29 अप्रैल को गांव में आई एक बारात के दौरान अजय तिवारी का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि बारात में आए कुछ लोग तिवारी के घर के पास टॉयलेट करने लगे थे, जिस पर टोका गया तो कहासुनी हो गई। इसके बाद मामला थाने भी पहुंचा था और दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी।

एसपी ने बताया कि मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है।

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बलिया में पॉक्सो केस पर बड़ा फैसला, दोषी को 25 साल की सजा और जुर्माना

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बलिया जनपद की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक संवेदनशील मामले में बड़ा निर्णय सुनाया है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी छोटू सिंह को गंभीर अपराध का दोषी मानते हुए 25 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र स्थित विशुनपुरा सुजायत गांव का निवासी है।

कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के अंतर्गत दोषी पाते हुए ₹50,000 के जुर्माने के साथ 25 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। इसके अतिरिक्त, धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत भी आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,000 के जुर्माने की सजा दी गई है। यह राशि न चुकाने पर 15 दिन की और सजा का प्रावधान रखा गया है।

यह सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य संगीन मामलों में समयबद्ध और प्रभावशाली न्याय सुनिश्चित करना है। एसपी श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने केस की कड़ी निगरानी और मजबूत पैरवी की। इस मामले में एडीजीसी राकेश पांडेय ने अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभावी ढंग से कोर्ट में पक्ष रखा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को निर्णायक दिशा मिली।

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बलिया

बलिया में साइबर ठगी का शिकार हुए युवक को पुलिस ने वापस दिलाई 5,000 रुपये की रकम

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जनपद बलिया के सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार हुए एक युवक को राहत देते हुए ₹5000 की रकम वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री ओमवीर सिंह के दिशा-निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार झा के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर श्री गौरव शर्मा के नेतृत्व में की गई।

घटना 13 मई 2025 की है, जब जलालीपुर निवासी अभिषेक शर्मा साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए थे। मामले की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक श्री ज्ञानप्रकाश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजू यादव और महिला आरक्षी कीर्ति की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभिषेक की ठगी गई रकम वापस कराई।

इस सराहनीय कार्य में उपनिरीक्षक ज्ञानप्रकाश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजू यादव, महिला आरक्षी कीर्ति शामिल रहीं। बलिया पुलिस की यह त्वरित और प्रभावी कार्यवाही आमजन में विश्वास बहाल करने के साथ-साथ साइबर अपराध के प्रति सजगता का प्रतीक है।

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बलिया में ऑपरेशन क्लीन के तहत लावारिस वाहनों की नीलामी 18 मई को, जनता से भागीदारी की अपील

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बलिया जिले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में “ऑपरेशन क्लीन” अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बांसडीहरोड थाने में वर्षों से लावारिस हाल में खड़े वाहनों को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है।

न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के बाद अब नीलामी की तारीख 18 मई 2025 तय की गई है। इस दिन कुल 15 वाहनों की नीलामी बांसडीहरोड थाने परिसर में की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी हो सके।

पुलिस विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लें। साथ ही, लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सऐप समूहों में साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।

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