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बलिया के ददरी मेले में दुकान आवंटन को लेकर अवैध वसूली पर लगी रोक, आवंटन शुल्क में भी नहीं हुआ इज़ाफ़ा

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बलिया के ददरी मेले में हर साल कई तरह की दुकानें लगती हैं। मेले के आयोजन से पहले दुकानों का आवंटन किया जाता है। इस बार भी आवंटन किया गया है, लेकिन आवंटन शुल्क में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। दुकानदारों से पिछले साल की तरह ही आवंटन शुल्क लिया गया है।

दुकानदारों से ₹4000, ₹5000 और ₹6000 शुल्क लिया जा रहा है। दुकानों को चिन्हित करते हुए रजिस्टर बनाकर उन्हीं दुकानदारों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आवंटित भूमि और प्रति लट्ठा धनराशि दर्ज किया जा रहा है। पहली बार रसीद दुकानदारों के नाम से काटी जा रही है।

चार या पांच दुकानों की प्रति लट्ठा धनराशि जमा कर 20 या अधिक दुकानें बनाकर अवैध रूप आवंटित करने वाले अवैध ठेकेदारों पर रोक लगाकर दुकानदारों के नाम ही दुकानवार नियमानुसार वसूली की जा रही है।

अवैध दुकान आवंटन कर अवैध वसूली करने वाले ऐसे ठेकेदारों को चिन्हित करने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित किया गया है ऐसे अवैध ठेकेदार के विरुद्ध वैधानिक और कठोर कार्रवाई करें।

अधिशासी अधिकारी को प्रत्येक लाइन की वसूली धनराशि प्रति लट्ठा दर को प्रदर्शित करने हेतु बैनर लगाए जाने का निर्देश दिया गया है ताकि सभी दुकानदार वस्तुस्थिति से अवगत रहे।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बलिया ने मौके पर जाकर दुकानदारों को वस्तुस्थिति से समझाया और तुरंत ही मामला समाप्त हो गया।

दुकान आवंटन में अवैध रूप से वसूली किए जाने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के मोबाइल नंबर 7985423553 और मुख्य राजस्व अधिकारी बलिया के मोबाइल नंबर 9454417953 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

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बलिया में पॉक्सो केस पर बड़ा फैसला, दोषी को 25 साल की सजा और जुर्माना

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बलिया जनपद की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक संवेदनशील मामले में बड़ा निर्णय सुनाया है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी छोटू सिंह को गंभीर अपराध का दोषी मानते हुए 25 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र स्थित विशुनपुरा सुजायत गांव का निवासी है।

कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के अंतर्गत दोषी पाते हुए ₹50,000 के जुर्माने के साथ 25 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। इसके अतिरिक्त, धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत भी आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,000 के जुर्माने की सजा दी गई है। यह राशि न चुकाने पर 15 दिन की और सजा का प्रावधान रखा गया है।

यह सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य संगीन मामलों में समयबद्ध और प्रभावशाली न्याय सुनिश्चित करना है। एसपी श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने केस की कड़ी निगरानी और मजबूत पैरवी की। इस मामले में एडीजीसी राकेश पांडेय ने अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभावी ढंग से कोर्ट में पक्ष रखा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को निर्णायक दिशा मिली।

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बलिया में साइबर ठगी का शिकार हुए युवक को पुलिस ने वापस दिलाई 5,000 रुपये की रकम

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जनपद बलिया के सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार हुए एक युवक को राहत देते हुए ₹5000 की रकम वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री ओमवीर सिंह के दिशा-निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार झा के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर श्री गौरव शर्मा के नेतृत्व में की गई।

घटना 13 मई 2025 की है, जब जलालीपुर निवासी अभिषेक शर्मा साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए थे। मामले की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक श्री ज्ञानप्रकाश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजू यादव और महिला आरक्षी कीर्ति की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभिषेक की ठगी गई रकम वापस कराई।

इस सराहनीय कार्य में उपनिरीक्षक ज्ञानप्रकाश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजू यादव, महिला आरक्षी कीर्ति शामिल रहीं। बलिया पुलिस की यह त्वरित और प्रभावी कार्यवाही आमजन में विश्वास बहाल करने के साथ-साथ साइबर अपराध के प्रति सजगता का प्रतीक है।

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बलिया में ऑपरेशन क्लीन के तहत लावारिस वाहनों की नीलामी 18 मई को, जनता से भागीदारी की अपील

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बलिया जिले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में “ऑपरेशन क्लीन” अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बांसडीहरोड थाने में वर्षों से लावारिस हाल में खड़े वाहनों को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है।

न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के बाद अब नीलामी की तारीख 18 मई 2025 तय की गई है। इस दिन कुल 15 वाहनों की नीलामी बांसडीहरोड थाने परिसर में की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी हो सके।

पुलिस विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लें। साथ ही, लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सऐप समूहों में साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।

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