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बलिया

बलिया में रेवती रेलवे स्टेशन को स्टेशन का दर्जा देने के लिए हुआ जोरदार प्रदर्शन

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बलिया के रेवती रेलवे स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा बहाल करने के लिए एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला-पुरुषों ने भाग लिया और जिला प्रशासन जिंदाबाद और रेल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला और रेलवे स्टेशन तक पहुंच कर प्रदर्शन किया।

बता दें कि लंबे समय से रेवती रेलवे स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिए जाने की मांग चल रही है। आंदोलन के 23वें दिन नगर पंचायत रेवती की चेयरमैन जयश्री पाण्डेय और जनसेवक अजय शंकर उर्फ कनक पाण्डेय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन में शामिल लोग नगर और बाजार से होते हुए स्टेशन पहुंचे। यहां कनक पाण्डेय ने भूख हड़ताल पर बैठे मुन्ना यादव को माला पहनाकर उन्हें समर्थन दिया। सभा को संबोधित करते हुए प्रान्तीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र निषाद ने आंदोलन का समर्थन किया। वहीं, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव नारायण निषाद ने बताया कि इस मांग को राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. संजय निषाद ने रेल मंत्री तक पहुंचा दिया है।

नगर पंचायत रेवती की चेयरमैन जयश्री पाण्डेय ने कहा कि रेवती रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक और बहुत पुराना है, जहां से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिटिश शासकों ने स्टेशन को छीन लिया था, और आज स्वतंत्रता के बाद यह स्टेशन हाल्ट बना दिया गया है, जो लाखों लोगों के साथ अन्याय है। जनसेवक अजय शंकर उर्फ कनक पाण्डेय ने कहा, “यह प्रदर्शन सिर्फ एक स्टेशन के दर्जे की बहाली का नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की धरोहर और मान-सम्मान को बचाने का आंदोलन है।”

इस दौरान जिला पंचायत सदस्य विनय कुमार मिश्र, महावीर तिवारी, बिहारी पाण्डेय, जयारानी, वीरेश तिवारी और सान्तिल गुप्ता ने भी आंदोलन के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए। कनक पाण्डेय ने कहा कि जब तक रेवती रेलवे स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

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बलिया में पॉक्सो केस पर बड़ा फैसला, दोषी को 25 साल की सजा और जुर्माना

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बलिया जनपद की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक संवेदनशील मामले में बड़ा निर्णय सुनाया है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी छोटू सिंह को गंभीर अपराध का दोषी मानते हुए 25 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र स्थित विशुनपुरा सुजायत गांव का निवासी है।

कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के अंतर्गत दोषी पाते हुए ₹50,000 के जुर्माने के साथ 25 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। इसके अतिरिक्त, धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत भी आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,000 के जुर्माने की सजा दी गई है। यह राशि न चुकाने पर 15 दिन की और सजा का प्रावधान रखा गया है।

यह सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य संगीन मामलों में समयबद्ध और प्रभावशाली न्याय सुनिश्चित करना है। एसपी श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने केस की कड़ी निगरानी और मजबूत पैरवी की। इस मामले में एडीजीसी राकेश पांडेय ने अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभावी ढंग से कोर्ट में पक्ष रखा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को निर्णायक दिशा मिली।

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बलिया

बलिया में साइबर ठगी का शिकार हुए युवक को पुलिस ने वापस दिलाई 5,000 रुपये की रकम

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जनपद बलिया के सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार हुए एक युवक को राहत देते हुए ₹5000 की रकम वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री ओमवीर सिंह के दिशा-निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार झा के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर श्री गौरव शर्मा के नेतृत्व में की गई।

घटना 13 मई 2025 की है, जब जलालीपुर निवासी अभिषेक शर्मा साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए थे। मामले की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक श्री ज्ञानप्रकाश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजू यादव और महिला आरक्षी कीर्ति की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभिषेक की ठगी गई रकम वापस कराई।

इस सराहनीय कार्य में उपनिरीक्षक ज्ञानप्रकाश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजू यादव, महिला आरक्षी कीर्ति शामिल रहीं। बलिया पुलिस की यह त्वरित और प्रभावी कार्यवाही आमजन में विश्वास बहाल करने के साथ-साथ साइबर अपराध के प्रति सजगता का प्रतीक है।

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बलिया में ऑपरेशन क्लीन के तहत लावारिस वाहनों की नीलामी 18 मई को, जनता से भागीदारी की अपील

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बलिया जिले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में “ऑपरेशन क्लीन” अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बांसडीहरोड थाने में वर्षों से लावारिस हाल में खड़े वाहनों को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है।

न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के बाद अब नीलामी की तारीख 18 मई 2025 तय की गई है। इस दिन कुल 15 वाहनों की नीलामी बांसडीहरोड थाने परिसर में की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी हो सके।

पुलिस विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लें। साथ ही, लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सऐप समूहों में साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।

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