बलिया
बलिया के तहसीलदार कोर्ट से एक साथ गायब हुईं 85 फाइलें, अधिकारियों में मचा हड़कंप

बैरिया के स्थानीय तहसीलदार कोर्ट से फाइलें गायब होने का मामला सामने आया है। यहां तहसीलदार कोर्ट से 1-2 नहीं बल्कि 85 फाइलें गायब हो गई हैं। इस मामले में तहसीलदार के पेशकार ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस अब मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक, तहसील के तहसीलदार न्यायालय से जमीन आदि से जुड़े मुकदमों की करीब 85 फाइलें गायब हो गयी हैं। इसकी जानकारी होते ही महकमे में खलबली मच गयी। खोजबीन शुरू हुई लेकिन गायब फाइलों का सुराग नहीं लग सका।
इसके बाद ओमप्रकाश पटेल ने पुलिस को तहरीर दी। जो फाइलें कोर्ट से गायब हुई हैं, वह विभिन्न मुकदमों से जुड़ी हुई है। ऐसे में अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी जानकारी तब हुई, जब कोर्ट में फाइलों से जुड़े लोग तथा उनके अधिवक्ता सुनवाई के लिए पहुंचे। उनका कहना है कि इसमें तहसील के ही किसी कर्मचारी की भूमिका हो सकती है। सूत्रों की मानें तो एसडीएम अथवा तहसीलदार कोर्ट में स्थाई कर्मचारियों के अलावा फाइलों के रख-रखाव की जिम्मेदारी प्राइवेट लोग भी करते हैं। यह वादकारियों आदि से फाइल दिखाने के बदले अवैध रूप से पैसा भी वसूलते हैं। आशंका जतायी जा रही है कि इस घटना में न्यायालय में रहने वाले किसी प्राइवेट व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है।
इस मामले में तहसीलदार सुर्दशन कुमार का कहना है कि कोर्ट की फाइलें गायब हुई हैं। खोजबीन हो रही है। मामले से पुलिस को भी अवगत कराया गया है। एसओ धर्मवीर सिंह का कहना है कि पेशकार से मिली तहरीर के बारे में अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।











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बलिया के नगरा में पेड़ से लटकी मिली युवती की लाश, मौके पर पहुँचें एसपी ने क्या कहा ?

बलिया के नगरा थाना क्षेत्र से सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ एक गांव में एक 17 वर्षीय युवती की लाश पेड़ से लटकी हुई पाई गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि आज सुबह डॉयल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना नगरा क्षेत्र के सरयां गुलाबराय गांव में एक युवती का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। सूचना मिलते ही फील्ड यूनिट, स्थानीय पुलिस, क्षेत्राधिकारी रसड़ा, एडिशनल एसपी, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम मौके पर पहुंच गई।
मृतिका का शव पेड़ से लटका हुआ था, और उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, जबकि उसके पैरों की ऊंचाई लगभग 6 फीट थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवती के माता-पिता दो दिन पहले पीजीआई इलाज के लिए गए थे, और वह अकेले इस घर में रह रही थी। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की गई, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। हालांकि, यह जानकारी प्राप्त हुई कि युवती के माता-पिता को घटना की सूचना दे दी गई है, जबकि उसका एक भाई गुजरात में और एक बहन असम में रहती है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पंचायतनामा भरकर उसकी वीडियोग्राफी की भी मांग की गई है ताकि इस मृत्यु के कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल सके। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात के लिए स्थानीय पुलिस, सर्विलांस टीम, क्षेत्राधिकारी रसड़ा और एडिशनल एसपी की चार टीमों का गठन किया है। सभी जरूरी पूछताछ और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा।
बलिया
बलिया में नाबालिग छात्रा का अपहरण, पिता को मिल रही जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की सख्त कार्रवाई

बलिया के बेल्थरा रोड में एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 13 मार्च को यह छात्रा अपनी रोज़ की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उसे अपहृत कर लिया।
पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ़ा, लेकिन कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी। परेशान होकर उन्होंने 20 मार्च को उभांव थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष ने मामले की जांच के लिए 24 घंटे का समय मांगा है।
शिकायत के बाद, पीड़िता के पिता को आरोपी की ओर से जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। शनिवार को वे थाना दिवस पर पहुंचे और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। उभांव के क्राइम इंस्पेक्टर राजेंद्र पांडेय ने बताया कि पुलिस इस मामले में कठोर कार्रवाई कर रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
बलिया
बलिया में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपये का अर्थदंड

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया, ओमवीर सिंह के मार्गदर्शन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने मिलकर एक हत्या के मामले में आरोपी को सजा दिलवाने में सफलता हासिल की।
यह मामला थाना सहतवार में वर्ष 2017 में दर्ज हत्या के आरोपी कमलेश कुंवर (पुत्र सुदामा कुंवर, निवासी सिंगही, थाना सहतवार, बलिया) से जुड़ा था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम, बलिया ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड अदा करने में असमर्थ रहता है तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही, न्यायालय ने आरोपी की पहले जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्णय लिया।
इस फैसले में अभियोजन अधिकारी डीजीसी विजय शंकर पांडेय की कड़ी पैरवी का अहम योगदान रहा, जिनकी प्रयासों से आरोपी को सजा दिलवाने में सफलता मिली। इस मामले में पुलिस और अभियोजन विभाग की कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि अपराधियों को न्याय की लंबी प्रक्रिया के बावजूद सजा दिलाना संभव है।
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