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बलिया

बलिया में धारा 163 लागू, 8 नवंबर तक रहेगी सक्रिय

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बलिया में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू किया गया है। यह धारा 8 नवंबर तक लागू रहेगी। इसके तहत अब बलिया जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे।

कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा और न ही कोई अफवाह फैलाएगा। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईंट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा।

कोई भी व्यक्ति मार्केट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द कराएगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड़ फोड़ आदि करेगा, न ही किसी प्रकार का पुतला जलाएगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा, न ही इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा।

कोई भी व्यक्ति नई परम्परा अथवा गैर परम्परागत कार्य/कार्यकम नहीं करेगा। न ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस हेतु उकसाएगा अथवा प्रेरित करेगा। किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसा भाषण देगा और न ही ऐसा कैसेट बजायेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।

एस०सी०वी०टी परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार सम्बन्धी उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 200 मीटर की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

बता दें कि बलिया में दशहरा, मूर्ति विसर्जन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं को देखते हुए ये प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेशों का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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बलिया

बलिया में मानक पूर्ण करने वाले स्कूल ही बनाए जाएंगी बोर्ड परीक्षा के केंद्र

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बलिया में बोर्ड परीक्षा को लेकर योजना बनाई जा रही है। इसी को लेकर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय यूपी बोर्ड परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति की बैठक ली। इस बैठक में जिलाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रस्तुत केंद्रों की समीक्षा करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक एवं सभी उप जिलाधिकारियों को प्रस्तुत सभी केन्द्रों का परीक्षण कर आवागमन की सुविधा, दूरी, ब्लैक लिस्टेड न हो, पर्याप्त फर्नीचर व कमरे आदि मानक पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही केन्द्र बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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बलिया में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, भतीजी की शादी का कार्ड बांटने जा रहा था युवक

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बलिया के बैरिया में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। यहां शादी से निमंत्रण कार्ड बांटने जा रहे बाइक सवार एक व्यक्ति को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य युवक घायल हुए हैं। जिस युवक की हादसे में जान गई, उसके भतीजी की शादी 26 नवंबर को होने वाली है। इस हादसे के बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया है।

जानकारी के मुताबिक, बैरिया थाना क्षेत्र के करमानपुर गांव निवासी 50 वर्षीय श्रीकृष्ण गोड़ की बेटी की शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे। करमानपुर गांव निवासी 20 वर्षीय सोनू पांडेय और 19 वर्षीय सुंदरम शर्मा के साथ मंगलवार को बाइक से निकले थे।

बाइक रेवती-बैरिया मार्ग पर पहुंची ही थी, तभी गंगा पांडेय के टोला व मुनि छपरा के बीच सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार तीनों लोग घायल हो गए। चालक ट्रैक्टर लेकर भाग निकला। लोगों ने एंबुलेंस बुलाकर तीनों को सीएचसी रेवती भेजा। चिकित्सकों ने श्रीकृष्ण को मृत घोषित कर दिया। सोनू को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुंदरम का इलाज रेवती में चल रहा था।

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बलिया

बलिया के बेल्थरारोड से 53 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद

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बलिया के उभांव थाना क्षेत्र के मालीपुर नहर के पास देर रात एक 53 वर्षीय व्यक्ति घायल अवस्था में पाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को CHC सीयर में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक, युवक के सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं।

बता दें कि मालीपुर में अज्ञात व्यक्ति के घायल अवस्था में पाए जाने को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे हत्या से जोड़कर देख रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि रात एक बजे कोई अज्ञात व्यक्ति मालीपुर की दिशा में क्या करने आ सकता था। इस दौरान उसके पास कोई साइकिल या अन्य वाहन भी नहीं था।

उभांव थाना प्रभारी के अनुसार, प्रारंभिक दृष्टिकोण से यह एक दुर्घटना का मामला लगता है। बहरहाल मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

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