बलिया
बलिया में धारा 144 लागू, 12 जून तक रहेगी प्रभावी
बलिया जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने लोकसभा चुनाव, रामनवमी और महावीर जयंती को देखते हुए 12 जून तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू करने का आदेश दिया है।
जिलाधिकारी ने शांतिभंग की आशंका जताते हुए जनपद बलिया की सीमा के भीतर निवास करने वाले और आने-जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति व्यवस्था तथा जन जीवन को सामान्य बनाए रखने, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे में यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 में मत प्राप्त करने के लिए किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/कार्यकर्ता की सांप्रदायिक और धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाने, किसी की भी शासकीय/सार्वजनिक संपत्ति /स्थल /भवन/ परिसर में विज्ञापन, वॉल राइटिंग, होर्डिंग और बैनर न लगाने का आदेश पारित किया है।
इसके अलावा जिलाधिकारी ने चुनाव प्रचार हेतु वाहनों, लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का प्रयोग, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन, प्रचार तथा सभा, रैली, जुलूस का आयोजन और कोई व्यक्ति के द्वारा निर्वाचन प्रचार/सामग्री के प्रकाशन से पहले जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त करने सहित अन्य बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया है।
उन्होंने कहा है कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने इस आदेश का संबंधित थाना क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया है।
बलिया
बलिया में पत्थर मारकर महिला की हत्या, इलाक़े में मचा हड़कंप
बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राजपूत नेवरी में गमला रखने को लेकर शुरू हुई लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल गई। मामूली बात से शुरू हुई विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष ने महिला को पत्थरों से मार कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पूरे इलाक़े में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही CO सिटी व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए।
बताया जा रहा है कि राजू कुमार गुप्ता के भाई विजय कुमार गुप्ता और कृष्ण कुमार गुप्ता ने गमला रखने को लेकर आपसी विवाद कर दिया। हो-हल्ला के बीच, दूसरे पक्ष ने राजू कुमार गुप्ता की पत्नी 45 वर्षीय संध्या गुप्ता पर पत्थर से सिर पर प्रहार कर दिया। घायल पत्नी को लेकर राजू अस्पताल पहुंचा, जहां संध्या की मौत हो गई।
बलिया
बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 25 साल की सज़ा
बलिया में 3 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 25 साल के कारावास की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि पीड़िता नाबालिग थी, ऐसे में सज़ा में रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है।
बता दें कि 3 साल पहले भीमपुरा पुलिस ने इलाक़े के धरमपुर निवासी गौतम के ख़िलाफ़ दुष्कर्म, धमकी, पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इस मामले में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने सुनवाई की।
न्यायालय ने पाक्सो एक्ट व धमकी देने में दोषी मिलने पर 25 साल की कैद व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
बलिया
बलिया के रेलयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण ख़बर, बढ़ी इस ट्रेन के संचालन की अवधि
बलिया के रेलयात्रियों के लिए अच्छी ख़बर हैं। रेलवे ने आनन्द विहार टर्मिनस सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी के संचालन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक़, 04022/04021 आनन्द विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनस आनन्द विहार से 01 से 29 नवम्बर, 2024 तक प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार, सीतामढ़ी से 02 से 30 नवम्बर, 2024 तक प्रत्येक गुरुवार और शनिवार को 09 फेरे चलाए जाएंगे।
पूर्व से चलायी जा रही 04022 आनन्द विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी विशेष गाड़ी 29 नवम्बर, 2024 तक प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को आनन्द विहार टर्मिनस से 11.40 बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद से 12.35 बजे, मुरादाबाद से 15.40 बजे, बरेली से 17.02 बजे, शाहजहांपुर 18.34 बजे से चलेगी। इसके अलावा लखनऊ से 23.20 बजे, दूसरे दिन रायबरेली से 01.05 बजे, मां बेल्हादेवी धाम प्रतापगढ़ से 03.05 बजे, वाराणसी से 06.40 बजे, औंड़िहार से 07.22 बजे, गाजीपुर सिटी से 08.10 बजे, बलिया से 09.15 बजे, सुरेमनपुर से 9.50 बजे, छपरा से 10.50 बजे, सोनपुर से 12.00 बजे, हाजीपुर से 12.15 बजे तथा मुजफ्फरपुर से 13.45 बजे छूटकर सीतामढ़ी 15.45 बजे पहुंचेगी।
वापासी यात्रा की बात करें तो 04021 सीतामढी-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी 30 नवम्बर, 2024 तक प्रत्येक वृहस्पतिवार एवं शनिवार को सीतामढ़ी से 18.00 बजे प्रस्थान कर मुजफ्फरपुर से 20.30 बजे, हाजीपुर से 21.35 बजे, सोनपुर से 21.47 बजे, छपरा से 23.25 बजे, सुरेमनपुर से 23.57 बजे, दूसरे दिन बलिया से 00.15 बजे चलेगी। इसके बाद गाजीपुर सिटी से 01.30 बजे, औंड़िहार से 02.20 बजे, वाराणसी से 03.40 बजे, मां बेल्हादेवी धाम प्रतापगढ़ से 05.45 बजे, रायबरेली से 07.20 बजे, लखनऊ से 09.40 बजे, शाहजहांपुर से 12.12 बजे, बरेली से 13.32 बजे, मुरादाबाद से 14.55 बजे तथा गाजियाबाद से 17.22 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनस 18.05 बजे पहुंचेगी। इस गाड़ी में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 16 और जनरेटर सह लगेजयान के 02 कोचों सहित कुल 18 कोच लगाये जाएंगे।
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