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बलिया में बक्से में मिली वृद्धा की लाश के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटी को किया गिरफ्तार

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बलिया के नरहीं थाना क्षेत्र के उजियार में तीन महीने पहले बक्से में मिली वृद्धा की लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में हत्यारिन बेटी और साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त हैंडपम्प का हैंडल भी बरामद हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के बड़की सारिमपुर निवासी 60 वर्षीया खैरुनिशा 12 जनवरी की सुबह उजियार गांव स्थित अपने घर गई थी। उसने यहां मकान बनाकर किराए पर दे रखा था। देर शाम तक वापस नहीं गयी तो बक्सर से परिजन ढूंढते हुए उजियार स्थित घर पर पहुंच गए। बाहर से घर की कुंडी बंद थी। पीछे की दीवार फांदकर परिजन अंदर गए तो फर्श पर खून देख सन्न रह गए थे।

इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने सारिमपुर को ही सबा खातून और फैयाज खां की गिरफ्तार किया। सबा मृत महिला के दूसरे पति की बेटी है। पुलिस की पूछताछ में सबा खातून ने बताया कि मां खैरुनिशा पूरी संपति पहले पति के बेटे के नाम कर रही थी। जबकि उक्त सभी संपत्ति मेरे पिता स्व. मुजिबुल ने कमाई थी। घटना के दिन संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। उसी दौरान फैयाज खां के साथ मिलकर हैंडपंप के हैंडल से हमला कर दिया। लाश कमरे में रखे बक्से में रख दिया। रात में शव को फेंकने की योजना थी।

बेटी के अनुसार उसकी मां पूरी सम्पत्ति बेटे के नाम से करना चाहती थी। इसके चलते ही बेटी शादी के बाद भी ससुराल की बजाय सारिमपुर स्थित अपने मां के घर के बगल में ही रहती थी। वहीं उसकी फैयाज से जान पहचान हुई और यह प्रगाढ़ हो गया। पुलिस के अनुसार फैयाज के साथ मिलकर ही उसने मां की हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है।

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बलिया में पॉक्सो केस पर बड़ा फैसला, दोषी को 25 साल की सजा और जुर्माना

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बलिया जनपद की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक संवेदनशील मामले में बड़ा निर्णय सुनाया है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी छोटू सिंह को गंभीर अपराध का दोषी मानते हुए 25 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र स्थित विशुनपुरा सुजायत गांव का निवासी है।

कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के अंतर्गत दोषी पाते हुए ₹50,000 के जुर्माने के साथ 25 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। इसके अतिरिक्त, धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत भी आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,000 के जुर्माने की सजा दी गई है। यह राशि न चुकाने पर 15 दिन की और सजा का प्रावधान रखा गया है।

यह सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य संगीन मामलों में समयबद्ध और प्रभावशाली न्याय सुनिश्चित करना है। एसपी श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने केस की कड़ी निगरानी और मजबूत पैरवी की। इस मामले में एडीजीसी राकेश पांडेय ने अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभावी ढंग से कोर्ट में पक्ष रखा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को निर्णायक दिशा मिली।

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बलिया में साइबर ठगी का शिकार हुए युवक को पुलिस ने वापस दिलाई 5,000 रुपये की रकम

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जनपद बलिया के सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार हुए एक युवक को राहत देते हुए ₹5000 की रकम वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री ओमवीर सिंह के दिशा-निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार झा के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर श्री गौरव शर्मा के नेतृत्व में की गई।

घटना 13 मई 2025 की है, जब जलालीपुर निवासी अभिषेक शर्मा साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए थे। मामले की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक श्री ज्ञानप्रकाश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजू यादव और महिला आरक्षी कीर्ति की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभिषेक की ठगी गई रकम वापस कराई।

इस सराहनीय कार्य में उपनिरीक्षक ज्ञानप्रकाश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजू यादव, महिला आरक्षी कीर्ति शामिल रहीं। बलिया पुलिस की यह त्वरित और प्रभावी कार्यवाही आमजन में विश्वास बहाल करने के साथ-साथ साइबर अपराध के प्रति सजगता का प्रतीक है।

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बलिया में ऑपरेशन क्लीन के तहत लावारिस वाहनों की नीलामी 18 मई को, जनता से भागीदारी की अपील

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बलिया जिले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में “ऑपरेशन क्लीन” अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बांसडीहरोड थाने में वर्षों से लावारिस हाल में खड़े वाहनों को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है।

न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के बाद अब नीलामी की तारीख 18 मई 2025 तय की गई है। इस दिन कुल 15 वाहनों की नीलामी बांसडीहरोड थाने परिसर में की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी हो सके।

पुलिस विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लें। साथ ही, लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सऐप समूहों में साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।

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