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बलिया स्पेशल

नौकरी के नाम पर 11 लाख की ठगी, बेल्थरा रोड में पुलिस ने मारा छापा

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बेल्थरा रोड। नौकरी के नाम पर बलिया में 11 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आजमगढ़ पुलिस ने नौकरी के नाम पर 11 लाख रुपये ठगी के मामले में बेल्थरारोड निवासी युवक समेत चार लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। इसी सिलसिले में आजमगढ़ पुलिस ने रविवार को उभांव थाना क्षेत्र के ससना बहादुरपुर ग्राम में आरोपी मानवेंद्र बहादुर सिंह की तलाश में छापेमारी की, जिसके बाद  गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिली और उसे बैरंग वापस लौटना पड़ा।

 जानकारी के मुताबिक सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति पत्र के नाम पर आरोपियों ने 11 लाख रुपये की वसूली की और फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया था। मामला सामने  आते ही अधिकारियों के कान खड़े हो गए। ठगी के शिकार आजमगढ़ निवासी और बलिया में नवानगर स्थित जनता इंटर कॉलेज के शिक्षक चंदन सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को सहायक शिक्षक की नौकरी देने के नाम पर 11 लाख की ठगी की गई। 

ठगों ने पीड़ित शिक्षक की पत्नी के नाम गोरखपुर में संचालित रामकृष्ण कन्या जूनियर विद्यालय में सहायक शिक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र भी दे दिया। इस दौरान ठगों ने स्कूल प्रबंधक के बाहर होने का बहाना बनाकर स्कूल जाने से उसे दो माह तक रोके रखा। संदेह होने पर जब पीड़ित स्कूल पहुंचा और नियुक्ति पत्र दिखाया तो फर्जी नियुक्ति पत्र होने का खुलासा हुआ।

मामला पिछले तीन वर्षों से चल रहा था। इसे लेकर अधिकारियों की जांच के बाद आजमगढ़ कोतवाली में मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र निवासी सुनील कुमार गुप्ता, खैरा नसीरपुर निवासी सुनील कुमार, उभांव थाना क्षेत्र के ससना बहादुरपुर ग्राम निवासी मानवेंद्र बहादुर सिंह और ताड़ीबड़ागांव निवासी अखिलेश कुमार गुप्ता के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

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बलिया में ATM कार्ड के जरिए फ्राड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, Encounter के बाद 4 गिरफ्तार

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बलिया के हल्दी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बिहार के चार अपराधियों को गिरफ्तार कर एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान पैर में गोली लग से एक आरोपी घायल हो गया।

अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने संवाददाताओं को बताया कि बुधवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि हृदयाचक तिराहा से पीपा पुल की ओर जाने वाली सड़क पर एक कार में कुछ संदिग्ध लोग आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया तो चारों संदिग्ध कार से उतरकर भागने लगे।

शंकर ने कहा, ‘‘पीछा किए जाने पर अपराधियों में से एक ने पुलिस दल पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने सभी चार संदिग्धों को काबू कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।’’

अधिकारी ने कहा, ‘‘गोली लगने से घायल हुए बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के निवासी बच्चा लाल महतो (27) को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य तीन की पहचान साहेब कुमार महतो (32), मदन महतो (37) और लाल बाबू महतो (38) के रूप में हुई है। ये सभी बिहार के हैं।’’

पुलिस ने आरोपियों के पास से दो देसी पिस्तौल (.315 बोर), दो कारतूस, दो खाली खोल, विभिन्न बैंकों के 63 एटीएम कार्ड, एक कार और 5,200 रुपये भी जब्त किए हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने एटीएम कार्ड धोखाधड़ी में संलिप्त एक गिरोह का हिस्सा होने की बात कबूल की। वे सीधे-साधे लोगों को निशाना बनाकर उनका एटीएम कार्ड बदल लेते थे और फिर उनके रुपये निकाल लेते थे या अंतरित कर लेते थे। चोरी की रकम गिरोह के सदस्यों के बीच बांटी जाती थी।’’

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने बलिया और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ-साथ दिल्ली में भी कई लोगों को ठगा है।

पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि बलिया, दिल्ली और अन्य स्थानों पर तीनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

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बलिया स्पेशल

Ballia- बेलथरा रोड के सामाजिक कार्यकर्ता खालिद ज़हीर का निधन

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बेलथरा रोड डेस्क :  बलिया जिले के बेलथरा रोड से एक बुरी खबर सामने आई है।  नगर पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता रहे खालिद ज़हीर का वाराणसी में अचानक निधन हो गया। बताया जा रहा है कि गिरने की वजह से उनको सर में गहरी चोट लग गई जिसके बाद परिजन अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान ही डाक्टरों ने उन्हे मृत्यु घोषित कर दिया।  सोमवार की रात करीब 12 बजे वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए. उनकी उम्र लगभग 58  साल थी.

सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ कई बार नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके थे । हर मुद्दे पर पर वो मुखर होकर अपनी बात रखते थे। सभी समुदाय में अच्छी पकड़ रखते थे। उनकी मौत की खबर से इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

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बलिया में धारा 163 लागू , कई चीजों पर लगाई गई पाबंदियां!

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बलिया में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 163 ( पूर्व में धारा 144 )लागू की गई है। आदेश के अनुसार 22 फरवरी 2025 से 16 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए जनपद, बलिया में धारा 163 लागू किया है।उनके अनुसार 10 वीं और 12 वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने हैं। साथ ही  महाशिवरात्रि, होली, रमजान माह, ईद-उल-फितर भी आने वाला है। इस दौरान प्रेम, भाई चारा, सदभाव बना रहे, उसके लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उनके अनुसार कई चीजों पर पूर्ण रूप से पाबंदियां लगाई गई है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने बताया है कि –
* जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।

* कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र- शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक,राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढ़े, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है।

* कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के ट्रकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगा और न किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कट आउट आदि नहीं लगायेगा और न किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति मार्केट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द कराएगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड़ फोड़ आदि करेगा न ही किसी प्रकार का पुतला जलायेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा, न ही इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा जिससे कि जनभावनाओं को ठेस पहुंचे, लोक शांति व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत, न ही कोई व्यक्ति किसी को इस हेतु उकसाएगा अथवा प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति नई परम्परा अथवा गैर परम्परागत कार्य / कार्यकम नहीं करेगा। न ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इसके लिए उकसाएगा अथवा प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा।

* कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसा भाषण देगा और न ही ऐसा कैसेट बजायेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेंगा।

* माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षायें दिनांक 24.02.2025 से प्रारम्भ होकर दिनांक 12.03.2025 को समाप्त हो रही है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ व अन्य संचार सम्बन्धी उपकरण एवं आई०टी० गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

* परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 किमी की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

* परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 200 मीटर की परिधि में व परीक्षा स्थल पर नहीं जायेगा।

इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 (पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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