Allaशुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलिया में घर में आग लगाकर हत्या करने के मामले में 12 आरोपितों पर से हत्या का आरोप खारिज कर दिया है। जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी आरोपितों को हत्या और जानलेवा हमले के अलावा अन्य आरोपों का दोषी पाया है। उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा है।
इस मामले में आरोपित सात अभियुक्त जमानत पर हैं। उच्च न्यायालय ने इन सभी की जमानत निरस्त कर दी है। साथ पंद्रह दिन के भीतर अधीनस्थ अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर पंद्रह दिन के भीतर आरोपित सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
क्या है पूरा मामला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये फैसला पंद्रह साल पुराने मामले में सुनाया है। 2006 का साल था। जनवरी का ठंडा महीना। बलिया के रजनीकांत यादव नाम के एक शख्स ने पकरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में कहा गया था कि बासुदेव राजभर, कमला राजभर, गुड्डू राजभर, पंचरतन राजभर, राजकपूर गोंड, रामभवन राजभर, हरीशचंद राजभर, गामा राजभर, कंविद्र नाथ, रवींद्र नाथ, श्रवण कुमार, अजय चौहान, राजेश उर्फ बब्बन, संतोष, अरबिंद गौर, राजू, राजेश, जवाहर चौहान, ब्रह्मदेव चौहान, रमाशंकर राजभर और बीस अन्य लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया। साथ ही उसके चाचा राजेश यादव के साथ मारपीट भी की।
मुकदमें में रजनीकांत यादव ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उनके घर में बाहर से दरवाजा बंद करके आग लगा दी। बाद में पिता चंद्र देव यादव के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही पिता की मौत हो गई। तो वहीं अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। सेशन कोर्ट ने इस मामले में आरोपित 12 लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में सज़ा सुनाई थी। सेशन कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 और 307 के तहत आरोपितों को सज़ा दी थी। जिसे आज उच्च न्यायालय ने पलट दिया। अन्य धाराओं में सज़ा बरकरार है।
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