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बलिया में धारा 144 लागू, इतने महीने तक जारी रहेगा प्रतिबंध!

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बलिया में धारा 144 लागू कर दी गई है । बलिया जिलाधिकारी ने ये आदेश गणेश उत्सव एवं आगामी त्यौहार ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दशहरा, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा व चित्रगुप्त जयन्ती को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया है
सुचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 19 सितंबर से 15 नवंबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से
अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी- प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि को ना बंद कराएगा नहीं किसी सरकारी संपत्ति की क्षति तोड़फोड़ आदि करेगा ना ही किसी प्रकार का पुतला जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा नहीं इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा। कोई भी व्यक्ति नई परंपरा अथवा गैर परंपरागत कार्य कार्यक्रम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और ना ही ऐसा भाषण देगा और ना ही ऐसा कैसेट बजाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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बलिया का दोहरा हत्याकांड: पुलिस पर पथराव करने वाले 14 नामजद और 40-50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज

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बलिया के नरहीं थाना क्षेत्र के कोटवा नारायणपुर गांव में दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आने के बाद माहौल गरमा गया है। स्थानीय लोग जमकर प्रदर्शन और चक्का जाम कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए। ग्रामीणों ने प्रदर्शन के दौरान आवेश में आकर पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 14 नामजद और 40-50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई नरहीं थाने के उपनिरीक्षक सुरेंद्रनाथ के तहरीर पर की है।

बता दें कि बलिया के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटवा नारायनपुर गांव में नववर्ष के पहले दिन बुधवार की देर शाम बादमाशों ने सिकंदरपुर गांव निवासी 23 वर्षीय प्रशांत गुप्ता पुत्र लक्ष्मण गुप्ता व कोटवा नारायनपुर निवासी 24 वर्षीय गोलू वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। तीन जनवरी को डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी शिवम राय को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और मुख्य आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी शिवम राय के पैर में गोली लगी थी। जिसका उपचार जिला चिकित्सालय में कराया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी के पास से एक तमंचा,एक जिंदा कारतूस,दो खोखा तथा हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर लिया था।

दोहरे हत्याकांड की घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को एनएच पर रख कर जाम लगा दिया। एसआई की तहरीर के मुताबिक, प्रदर्शन की सूचना पर मैं अपने कांस्टेबलों के साथ मौके पर पहुंचा दो देखा कि करीब 50-60 लोग मुख्य मार्ग को पूरी तरह बाधित करके नारेबाजी कर रहे थे। हम लोगों द्वारा उक्त लोगों को समझने का प्रयास किया गया। इस बीच प्रभारी निरीक्षक नरहीं भी मौके पर फोर्स के साथ पहुंच गये। भीड़ और उग्र होकर लाठी-डंडा, ईट-पत्थर से हम पुलिस वालों पर हमला करने लगे। जिनके हमले से पुलिस टीम पीएससी के हेड कांस्टेबल रामकृपाल सिंह को चोंटे आई।

इस घटना के बाद पुलिस ने पंकज यादव,भीम दुसाध, बनारसी चौधरी, पहलवान चौधरी, राजा अंसारी,घूरा अंसारी, बिहारी चौधरी,सुनील यादव उर्फ छोटू, जितेंद्र चौधरी,मुकेश चौधरी, अशोक चौधरी,किशन रस्तोगी,सीत कुमार उर्फ गोरख निवासीगण सरायकोटा,सिकन्दरपुर थाना नरहीं तथा मुन्ना निवासी नरायनपुर थाना नहीं के विरूद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं 40-50 अज्ञात के विरूद्ध पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है।

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बलिया के चर्चित शिवांगी हत्याकांड में आरोपी माँ और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा

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उत्तरप्रदेश में पुलिस महानिदेशक द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन चलाया जा रहा है। इस अभियान के क्रम में बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के मार्गदर्शन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप तीन साल पहले हुए शिवांगी हत्याकांड में दोषी माँ और उसके प्रेमी को ज़िला जज अमितपाल सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 15 हज़ार पर जुर्माना लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में पवईपट्टी निवासी बिंदु की शादी हलधरपुर क्षेत्र के चकरा गांव में हुई थी। गांव के ही नरेंद्र उर्फ लाला राजभर के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। वह 11 मई, 2022 को अपनी 8 वर्षीय बेटी शिवांगी और बेटे के साथ मायके गई थी। वह 29 मई, 2022 को बच्चों के साथ घर जाने के लिए निकली। वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

पता चला कि उसका प्रेमी उसे और उसके बच्चों को लेकर रसड़ा अपनी ममेरी बहन के घर चला गया। आरोप लगा कि प्रेम में बाधक बनी शिवांगी की दोनों ने हत्या कर दी। आरोपी बिंदु की बहन ने रसड़ा कोतवाली में शिवांगी की हत्या, साक्ष्य मिटाने और साजिश रचने का केस दर्ज कराया। इस मामले में अब जिला जज अमित पाल सिंह ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।

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बलिया में लव मैरिज के 3 महीने बाद दंपति ने की सुसाइड, पति ट्रेन से कटा, पत्नी ने लगाई फांसी

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बलिया में शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही दंपति ने आत्महत्या कर ली। पति ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी तो वहीं पत्नी भी फांसी के फंदे पर झूल गई। इस हादसे से परिवार वाले सकते में हैं। पहले प्यार से शादी तक का सफर बड़े दुखद पड़ाव पर आकर खत्म हो गया। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटना रेवती थाना क्षेत्र की है। यहां वार्ड नंबर 13 में 23 वर्षीय रितेश यादव और 22 वर्षीय नीतू सिंह रहते थे। दोनों की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। दोनों किराये के मकान में रह रहे थे। गुरुवार को जब मकान मालिक का बेटा किराया मांगने घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद युवक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। महिला का शव फंदे पर झूलता मिला। वहीं युवक का शव रेवती थाना क्षेत्र के कुंआपीपर क्रासिंग और कोलनाला के मध्य युवक का शव रेल पटरी पर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला था। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू दी।

रितेश की मां मीरा देवी ने बताया कि दुर्गा पूजा में हम लोग रितेश की शादी दूसरी जगह तय किए थे। लेकिन रितेश ने नीतू के साथ शादी कर लिया। पहले बलिया किराए का रूम लेकर उसमें नीतू को रख कर बाहर कमाने चला गया। कुछ दिन पहले फोन करके नीतू ने रितेश को बुलाया था। रेवती में पचरुखिया मार्ग के किनारे एक किराया का कमरा लेकर रहने लगे।

आसपास के लोगों ने बताया कि नीतू और रितेश के बीच आपसी विवाद कुछ दिनों से चल रहा था। गुरुवार सुबह रितेश, नीतू के साथ विवाद के बाद घर के बाहर निकल गया। बाद में पता चला कि रितेश ट्रेन की चपेट में आकर कट गया है और नीतू से आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

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