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बलिया में धारा 144 लागू, इतने महीने तक जारी रहेगा प्रतिबंध!
बलिया में धारा 144 लागू कर दी गई है । बलिया जिलाधिकारी ने ये आदेश गणेश उत्सव एवं आगामी त्यौहार ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दशहरा, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा व चित्रगुप्त जयन्ती को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया है
सुचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 19 सितंबर से 15 नवंबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से
अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी- प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि को ना बंद कराएगा नहीं किसी सरकारी संपत्ति की क्षति तोड़फोड़ आदि करेगा ना ही किसी प्रकार का पुतला जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा नहीं इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा। कोई भी व्यक्ति नई परंपरा अथवा गैर परंपरागत कार्य कार्यक्रम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और ना ही ऐसा भाषण देगा और ना ही ऐसा कैसेट बजाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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बलिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष बने डीडू सिंह
बलिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें ANI/NDTV के संवाददाता करुणासिन्धु सिंह ‘डीडू’ को बलिया इलेक्ट्रानिक मीडिया एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मुकेश मिश्र को महामंत्री और इंडिया वाइस के संवाददाता करुणेश पाण्डेय कोषाध्यक्ष बनाए गए। बता दें कि एसोसिएशन का चुनाव लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में हुई बैठक के दौरान सम्पन्न हुआ।
वरिष्ठ पत्रकार अनूप कुमार हेमकर की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के चुनाव में अनिल अकेला व धनंजय सिंह को संरक्षक नामित किया गया। उपेंद्र तिवारी और मुमसाद अहमद को उपाध्यक्ष, जेपी तिवारी को संगठन मंत्री व श्रवण कुमार पाण्डेय को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई। चुनाव सम्पन्न होने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष करुणासिन्धु सिंह ने कहा कि पत्रकारों के हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। पत्रकारों के मान-सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा।
सभी समस्याओं का हल निकालने के लिए आपसी सहमति से कार्य करूंगा। उन्होंने बलिया में पीत पत्रकारिता के बढ़ते प्रभुत्व पर चिंता जताई। विश्वास दिलाया कि संगठन की नई कार्यकारिणी पत्रकारिता की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। नई कार्यकारिणी का गठन वरिष्ठ पत्रकार राजेश ओझा व पंकज कुमार राय की देखरेख में हुआ। वरिष्ठ पत्रकार अजय राय ने पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई।
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बलिया में करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, परिवार में पसरा मातम
बलिया के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र में अलग-अलग घटनाओं में करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही दोनों मृतकों के परिवार में मातम पसर गया है। पुलिस ने शवों को क़ब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पहली घटना चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कारो की है। जहां के रहने वाले 40 वर्षीय गौतम प्रसाद गुप्ता करेंट के चपेट में आ गए। वो सुबह अपने मिल में कार्य कर रहे थे तभी अचानक लाइट कट गई, बाहर निकल कर देखा तो सभी लोगों की लाइट जल रही थी। वापस आकर मीटर के पास जाकर जैसे ही तार को हिलाया, करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने आनन-फानन इलाज के लिए ज़िला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है।
दूसरी घटना चितबड़ागांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगवां गाई गाँव की है, यहाँ रहने वाले 24 वर्षीय अविनाश यादव ने खेत में काम करने के बाद घर आकर जैसे ही पंखा चलाने के लिए स्विच आन किया, वैसे करंट की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों ने उसे आनन—फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। परिजनों का रोते—रोते बुरा हाल है।
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सोहन हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ़्तारी के लिए NIA लखनऊ की टीम ने बलिया में दी दबिश
बलिया के सोहन सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी राजकुमार वर्मा जी गिरफ्तारी के लिए NIA लखनऊ की टीम ने 2 नक्सली ठिकानों पर छापा मारा। इसकी खबर लगते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। बता दें कि आरोपी नक्सली की गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। छापेमारी के दौरान एनआईए लखनऊ की टीम ने उनके परिजनों से आवश्यक पूछताछ कर मौके से दो मोबाइल व दो सिम को कब्जे में लिया। टीम जिले में घंटों जमी रही।
गौरतलब है कि सदर कोतवाली के सहरसपाली गांव में दो नवम्बर 2008 को सोहन सिंह की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। हत्याकांड के बाद नक्सलियों ने खून से लिखे पर्चे फेंक कर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। इसकी खबर लगते ही प्रशासन में खलबली मच गई थी।
जांच-पड़ताल के दौरान गांव के कई घरों से नक्सलियों के हथियार, वर्दी, बम सहित अन्य सामग्री मिली थी। हत्या में 18 लोग नामजद हुए थे। हत्यारोपियों के तार बिहार के नक्सली संगठन से जुड़ने पर प्रशासन के होश उड़ गए थे। कई माह तक इसकी जांच चलती रही। पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जो अब विभिन्न जेलों में हैं। हत्याकांड का मुख्य आरोपी राजकुमार वर्मा उसी समय से फरार है। इसी की गिरफ्तारी के लिए एनआईए की टीम ने सहरसपाली में राजकुमार व संतोष वर्मा के घर पहुंची और पूछताछ की।
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