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बलिया में धारा 144 लागू, इतने महीने तक जारी रहेगा प्रतिबंध!

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बलिया में धारा 144 लागू कर दी गई है । बलिया जिलाधिकारी ने ये आदेश गणेश उत्सव एवं आगामी त्यौहार ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दशहरा, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा व चित्रगुप्त जयन्ती को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया है
सुचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 19 सितंबर से 15 नवंबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से
अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी- प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि को ना बंद कराएगा नहीं किसी सरकारी संपत्ति की क्षति तोड़फोड़ आदि करेगा ना ही किसी प्रकार का पुतला जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा नहीं इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा। कोई भी व्यक्ति नई परंपरा अथवा गैर परंपरागत कार्य कार्यक्रम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और ना ही ऐसा भाषण देगा और ना ही ऐसा कैसेट बजाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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स्वर्गीय शिवकुमारी देवी जी के योगदान और उनके जीवन के आदर्शों को सच्ची श्रद्धांजलि

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मुजौना के पूर्व प्रधान श्री धर्मजीत सिंह जी (पति – स्वर्गीय शिवकुमारी देवी जी) बताते हैं कि, “मैं 17 साल तक प्रधान रहा और मेरी धर्मपत्नी 5 वर्ष तक प्रधान पद पर रहीं। उनका गांववासियों के साथ व्यवहार हमेशा एक परिवार की तरह था।” इसके बाद, श्री सिंह एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करते हुए बताते हैं, “1980 के दशक में भारत सरकार की पुनर्वास योजना के तहत, लगभग 20 बिगहा ग्राम समाज की भूमि पर गांववासियों को बसाने की प्रेरणा मुझे मेरी धर्मपत्नी से मिली। यह सरकारी योजना थी, लेकिन उस समय कई बाधाएं भी सामने आईं। बावजूद इसके, मुझे जो आत्मबल और सहयोग उनसे मिला, वह एक अनमोल अनुभव था।”

वह आगे कहते हैं, “गांववासियों का जो स्नेह हमें मिला, वह अभूतपूर्व था। प्रत्येक वर्ष जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरण से लेकर आवश्यक सामग्रियों का वितरण, यह उनकी प्राथमिकता रही।”

स्वर्गीय शिवकुमारी देवी जी के ज्येष्ठ पुत्र, ब्लाक प्रमुख (सीयर) श्री आलोक कुमार सिंह कहते हैं, “2015 में मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मां की प्रेरणा से की। कर्मभूमि के रूप में मैंने अपनी जन्मभूमि को चुना और गांव का प्रधान बना।” एक किस्सा साझा करते हुए श्री सिंह कहते हैं, “मेरे कार्यकाल में जब सभी गांववासियों के आवास बन रहे थे, तो मां ने खुशी जताते हुए कहा, ‘यह मेरी अधूरी इच्छा थी, जो अब पूरी हो रही है।’ मां की इच्छा थी कि गांव का हर परिवार मूलभूत सुविधाओं से युक्त हो, और इसका सबसे बड़ा कारण था कि उनका गांववासियों के साथ एक विशेष पारिवारिक रिश्ता था।”

इसके बाद, जब सीट आरक्षित हुई, तो श्री सिंह के पारिवारिक सहयोगी श्री देवनाथ राजभर की धर्मपत्नी, श्रीमती गीता राजभर प्रधान बनीं। मां की ही इच्छा थी कि श्रीमती राजभर ग्राम प्रधान के रूप में चुनाव लड़े। उनके प्रधान बनने के बाद भी, गांववासियों के प्रति विकास और सहयोग की रफ्तार पहले की तरह बनी रही।

श्री अनूप सिंह “मंटू”, छोटे पुत्र और महादेव कंस्ट्रक्शन के प्रबंध निदेशक, बताते हैं, “मेरी मां का जन्म एक बड़े, कुलीन और सांस्कारिक परिवार में हुआ था, जिससे उन्हें परिवार को एकजुट रखने और रिश्तों में समन्वय स्थापित करने की अद्भुत क्षमता विरासत में मिली। वह सादगी, सद्भाव, विनम्रता और करुणा की प्रतिमूर्ति थीं। हमारी परवरिश में, परिवार को एकीकृत करने और एक आदर्श परिवार की स्थापना में उनके संस्कार स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। हम सभी उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और वह हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी।” 

स्मृति शेष उद्गार
स्वर्गीय शिवकुमारी देवी जी की याद में

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यूपी कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले, बलिया में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 14.08 एकड़ भूमि को मिली मंजूरी

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 14.08 एकड़ भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। इसमें से 12.39 एकड़ भूमि पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, जबकि लगभग 2 एकड़ भूमि पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की मूर्ति स्थापित की जाएगी और उसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नाम पर रखा जाएगा, जो देश की आज़ादी के संघर्ष में अहम योगदान के लिए याद किए जाते हैं।

इसके साथ ही, सैफई स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड वाले गायनी ब्लॉक के निर्माण को लेकर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए 1 अरब 76 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत वहां अतिरिक्त 300 बेड जोड़े जाएंगे।

इसके अलावा, बुलंदशहर में एक नया नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा और राष्ट्रीय कृषि विद्यालय की 4570 वर्गमीटर भूमि को भी चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा आगरा मेट्रो परियोजना के तहत, मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए गृह विभाग की भूमि को शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरण की मंजूरी दी गई।

किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, योगी सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत गेहूं का MSP अब 2425 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो कि 17 मार्च से 15 जून तक लागू रहेगा।

 

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बलिया की फेफना पुलिस ने दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

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बलिया की फेफना पुलिस ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को मन्नोपुर गांव के पास गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया।

इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विजय शंकर यादव, निवासी मन्नोपुर ने एक तहरीर दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ज्ञान प्रकाश यादव उर्फ अंकुश यादव, पुत्र रामजी यादव, निवासी मन्नोपुर (खलीलपुर), उम्र लगभग 22 वर्ष ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा लिया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी।

विवेचना के दौरान, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर अभियुक्त को मन्नोपुर स्थित पोल्ट्री फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय भेज दिया। इस गिरफ्तारी में उ.नि. वकील सिंह और आरक्षी सुरेन्द्र कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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