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बलिया के इन स्थानों पर 8 विद्युत उपकेंद्र लगाने की तैयारी, प्रशासन से स्वीकृति मिलने का इंतजार

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बलिया का विद्युत विभाग जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 33 करोड़ से कुल आठ नए विद्युत उपकेंद्र बनाने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग के द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। आचार संहिता के बाद इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने ही विभाग काम शुरु करेगा।

विभाग ने इस काम को पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है, यानि कि इनका काम वर्ष 2025-26 तक पूरा हो पाएगा। इन 8 नए उपकेंद्र को बनाने के लिए विभाग ने पहले सर्वे कराया था, जिसमें पाया गया कि जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां विद्युत उपकेंद्र को लंबी दूरी तक बिजली की आपूर्ति करनी पड़ती है। इसके चलते तारों की लंबाई अधिक होने के कारण लाइन लॉस भी अधिक होता है।

इस सर्वे के बाद विभाग ने इस कमी को दूर करने के प्रयास किए लेकिन ये काम भी पूरा नहीं हो पाया। अब विभाग ने बिजली आपूर्ति समस्या के स्थायी हल के लिए अलग अलग स्थानों पर आठ नए विद्युत उपकेंद्र बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसमें विद्युत वितरण खंड प्रथम के क्षेत्र में एक, द्वितीय में चार, तृतीय में दो व चतुर्थ के क्षेत्र में एक विद्युत उपकेंद्र का निर्माण प्रस्तावित है।

इन स्थानों पर लगाए जाएंगे उपकेंद्रः विद्युत वितरण खंड प्रथम के क्षेत्र में माधोपुर, द्वितीय के क्षेत्र में जिगिरसड़, माल्देपुर, भरौली व सागरपाली में विद्युत उपकेंद्र निर्माण का प्रस्ताव है। इसके अलावा विद्युत वितरण खंड तृतीय के क्षेत्र में पुरुषोत्तम पट्टी व चोगड़ा तथा चतुर्थ के क्षेत्र में लालगंज में निर्माण का प्रस्ताव है।

चूंकि इतनी बड़ी संख्या में उपकेंद्र लगाने हैं, ऐसे में काम मुश्किल भरा होगा। लिहाजा विभाग ने उपकेंद्र लगाने के काम को विभिन्न चरणों में बांट लिया है। इसके अनुसार पहले चरण में जिगिरसड़, पुरुषोत्तम पट्टी व लालगंज में विद्युत उपकेंद्र निर्माण का प्रस्ताव है। इसके अलावा द्वितीय चरण में माल्देपुर, भरौली व चोगड़ा तथा तृतीय चरण में माधोपुर व सागरपाली में विद्युत उपकेंद्र निर्माण का प्रस्ताव है।

विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता एके चौधरी का कहना है कि जिले में आठ नए विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। सभी आठ उपकेंद्र पंचवर्षीय योजना में हैं। निर्माण पर कुल 33 करोड़ खर्च होने की संभावना है। शासन से स्वीकृति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

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बलिया में सड़क हादसे में व्यवसायी की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

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बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में एक व्यवसायी की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजन इस घटना को हत्या का मामला बता रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, व्यवसाई पारस रौनियार बाइक से सुखपुरा से बलिया अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में करनई गांव के पास सुखपुरा-बलिया मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल पारस को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

परिजनों का कहना है कि ये हादसा नहीं हत्या है। परिजनों का कहना है कि मृतक के शरीर पर जख्म सड़क हादसे नहीं, मारपीट के लग रहे हैं। अगर यह एक्सीडेंट होता, तो बाइक क्षतिग्रस्त होती, लेकिन बाइक सुखपुरा थाने पर सही हालत में मिली। पारस का मोबाइल, सोने की चेन और नकद रुपए गायब हैं।

घटना की सूचना मिलते ही सुखपुरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल का मुआयना किया। पारस रौनियार की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी।

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बलिया में 2 साल पुराने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

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बलिया कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ आरोपी को 10 हजार का हर्जाना भी भरना होगा। हर्जाना न भरने की स्थिति में आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान होगा।
जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने टीकादेवरी निवासी एक महिला ने थाना चितबड़ागांव पर लिखित प्रार्थना पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराई थी कि एक नवंबर 2022 को उसके ससुर खेत में गए थे। देवर सुनील तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी मौके पर पहुंचे और उनको गालियां देने लगे। हाथ में लिए धारदार हथियार से उनके गले पर वार कर दिया है। इससे उनकी गर्दन, मुंह, कान आदि पर गंभीर चोट आई। इसके बाद शोर सुनकर लोग आए और आरोपी सुनील तिवारी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
इस पूरे मामले में एफआईआर चितबड़ागांव थाने में दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई जिला जज के न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ दोष साबित पाया गया। इस मामले में न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने सुनील तिवारी को 10 साल के कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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बलिया में मानक पूर्ण करने वाले स्कूल ही बनाए जाएंगी बोर्ड परीक्षा के केंद्र

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बलिया में बोर्ड परीक्षा को लेकर योजना बनाई जा रही है। इसी को लेकर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय यूपी बोर्ड परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति की बैठक ली। इस बैठक में जिलाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रस्तुत केंद्रों की समीक्षा करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक एवं सभी उप जिलाधिकारियों को प्रस्तुत सभी केन्द्रों का परीक्षण कर आवागमन की सुविधा, दूरी, ब्लैक लिस्टेड न हो, पर्याप्त फर्नीचर व कमरे आदि मानक पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही केन्द्र बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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