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बलिया- विस निर्वाचक नामावली का कार्यक्रम जारी, दावे/आपत्ति की आखिरी तारीख 8 दिसंबर

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बलिया। भारत निर्वाचन आयोग ने विस निर्वाचक नामावली का कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दिनांक 1 जनवरी, 2023 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 9 नवम्बर को होगा। दावा/आपत्ति की आखिरी तारीख 8 दिसंबर है।


जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम आलेख्य प्रकाशन के बाद दावा/आपत्ति दाखिल करने की अवधि 9 नवम्बर से 8 दिसम्बर, 2022 तक है। विशेष अभियान की तिथियां 12 नवम्बर, 20 नवम्बर, 26 नवम्बर, 4 दिसम्बर है। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसम्बर तक होगा। निर्वाचक नामावलियों की शुद्धता की जांच एवं अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना और डेटाबेस को अपडेट करना और पूरक सूचियों की छपाई 3 जनवरी, 2023 तक होगी। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को होगा।

साथ ही बताया कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान बीएलओ योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6 भरवायेगें। किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किये जाने हेतु फार्म-7, मतदाता सूची में सम्मिलित किसी नाम, लिंग आयु आदि के सुधार के लिए आवेदन/ईपिक का प्रतिस्थापन/निर्वाचन क्षेत्र के भीतर या बाहर पता बदलने हेतु फार्म-8 भराने होंगे।

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने बूथ लेबिल एजेन्ट नियुक्त कर लें, जो संबंधित मतदेय स्थल के बूथ लेविल अधिकारी (बीएलओ) के संरक्षण में दृष्टिगोचर हुई त्रुटियों इत्यादि को चिन्हित करने में सहयोग कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण/समाज सेवी संगठनों से अपील की है कि मजबूत लोकतंत्र में सबकी भागीदारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अपेक्षानुसार सभी अर्ह व्यक्तियों/नवयुवक/नवयुवतियों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने और अपात्र मतदाताओं का नाम अपमार्जित कराने में सहयोग करें।

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बलिया में सड़क हादसे में व्यवसायी की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

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बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में एक व्यवसायी की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजन इस घटना को हत्या का मामला बता रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, व्यवसाई पारस रौनियार बाइक से सुखपुरा से बलिया अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में करनई गांव के पास सुखपुरा-बलिया मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल पारस को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

परिजनों का कहना है कि ये हादसा नहीं हत्या है। परिजनों का कहना है कि मृतक के शरीर पर जख्म सड़क हादसे नहीं, मारपीट के लग रहे हैं। अगर यह एक्सीडेंट होता, तो बाइक क्षतिग्रस्त होती, लेकिन बाइक सुखपुरा थाने पर सही हालत में मिली। पारस का मोबाइल, सोने की चेन और नकद रुपए गायब हैं।

घटना की सूचना मिलते ही सुखपुरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल का मुआयना किया। पारस रौनियार की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी।

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बलिया में 2 साल पुराने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

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बलिया कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ आरोपी को 10 हजार का हर्जाना भी भरना होगा। हर्जाना न भरने की स्थिति में आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान होगा।
जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने टीकादेवरी निवासी एक महिला ने थाना चितबड़ागांव पर लिखित प्रार्थना पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराई थी कि एक नवंबर 2022 को उसके ससुर खेत में गए थे। देवर सुनील तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी मौके पर पहुंचे और उनको गालियां देने लगे। हाथ में लिए धारदार हथियार से उनके गले पर वार कर दिया है। इससे उनकी गर्दन, मुंह, कान आदि पर गंभीर चोट आई। इसके बाद शोर सुनकर लोग आए और आरोपी सुनील तिवारी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
इस पूरे मामले में एफआईआर चितबड़ागांव थाने में दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई जिला जज के न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ दोष साबित पाया गया। इस मामले में न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने सुनील तिवारी को 10 साल के कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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बलिया में मानक पूर्ण करने वाले स्कूल ही बनाए जाएंगी बोर्ड परीक्षा के केंद्र

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बलिया में बोर्ड परीक्षा को लेकर योजना बनाई जा रही है। इसी को लेकर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय यूपी बोर्ड परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति की बैठक ली। इस बैठक में जिलाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रस्तुत केंद्रों की समीक्षा करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक एवं सभी उप जिलाधिकारियों को प्रस्तुत सभी केन्द्रों का परीक्षण कर आवागमन की सुविधा, दूरी, ब्लैक लिस्टेड न हो, पर्याप्त फर्नीचर व कमरे आदि मानक पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही केन्द्र बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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