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बलियाः 15 लाख से ज्यादा गबन के मामले में तीन कर्मी निलंबित

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बलिया के बांसडीह ब्लॉक में 15 लाख से ज्यादा गबन के मामले में आरोपी तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। शासकीय धन का गलत तरीके से आहरण करने के मामले में 2 दिन पहले पूर्व प्रमुख समेत तीन लोगों पर केस दर्ज किया गया था।

इस मामले में सहायक जिला पंचायत अधिकारी श्रवन कुमार सिंह के द्वारा स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र पंचायत बांसडीह में गलत तरीके से 15 लाख 77 हजार पांच सौ रुपए का गबन 2017 से 2021 के बीच तत्कालीन ब्लाक प्रमुख सुशील कुमार सिंह एव सप्लायर फर्म के मालिक रंजय कुमार सिंह ने किया है।शिकायत के बाद जिला विकास अधिकारी और सहायक अभियंता जिला ग्राम विकास अभिकरण के द्वारा इस मामले की जांच की गई। जहां अब डीपीआरओ यतेंद्र सिंह ने कार्यों के प्रभारी ग्राम पंचायत अधिकारी विजय शंकर, ग्राम विकास अधिकारी सौरभ गुप्ता व ग्राम पंचायत अधिकारी चंद्रशेखर भारती को बुधवार की देर शाम निलंबित कर दिया। चंद्रशेखर भारती को विकासखंड मनियर से सम्बद्ध करते हुए इसकी जांच मनियर ब्लॉक के एडीओ को दी गई है।

 

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बलिया में रोडवेज बस और जीप के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 16 लोग घायल

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बलिया के सवरूपुर गांव के पास दर्दनाक हादसा हो गया, यहां रोडवेज बस और जीप के बीच खतरनाक टक्कर हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई, पुलिस ने घायल व्यक्तियों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा।

जानकारी के मुताबिक, NH-31 पर ये हादसा हुआ। सभी घायल लोग रसड़ा से शादी समारोह में शामिल होकर सिंहपुर लौट रहे थे। इसी बीच सवरूपुर के पास तेज गति से आ रही बस ने जीप को टक्कर मार दी। हादसे में जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग घायल हो गए।

हादसे में 20 वर्षीय पार्वती, 25 वर्षीय सुभावती, 35 वर्षीय शांति देवी, 26 वर्षीय कुसुम, 22 वर्षीय रूबी, 60 वर्षीय विमलावती, 60 वर्षीय गुलाब, 30 वर्षीय शोभा देवी, 4 वर्षीय अक्षांश, 35 वर्षीय जितेंद्र, 2 वर्षीय शुभम, 30 वर्षीय जवाहर, 26 वर्षीय काजल, 35 वर्षीय शांति देवी, 4 वर्षीय रितिका और 2 वर्षीय ऋषिकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल एंबुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

दुल्हा कमलेश ने बताया कि वह अपनी मारुति कार में था और उसके पीछे कमांडर जीप में उसके परिवार और रिश्तेदार बैठे थे। जैसे ही जीप सवरूपुर गांव के पास पहुंची, अचानक रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। घटना के बाद जिला अस्पताल में इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया गया। हालांकि, अस्पताल में केवल एक इमरजेंसी डॉक्टर की मदद से घायलों का इलाज किया जा रहा है, जबकि सीएमएस और अन्य अधिकारी अब तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ घायलों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।

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बलिया में सड़क हादसे में व्यवसायी की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

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बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में एक व्यवसायी की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजन इस घटना को हत्या का मामला बता रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, व्यवसाई पारस रौनियार बाइक से सुखपुरा से बलिया अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में करनई गांव के पास सुखपुरा-बलिया मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल पारस को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

परिजनों का कहना है कि ये हादसा नहीं हत्या है। परिजनों का कहना है कि मृतक के शरीर पर जख्म सड़क हादसे नहीं, मारपीट के लग रहे हैं। अगर यह एक्सीडेंट होता, तो बाइक क्षतिग्रस्त होती, लेकिन बाइक सुखपुरा थाने पर सही हालत में मिली। पारस का मोबाइल, सोने की चेन और नकद रुपए गायब हैं।

घटना की सूचना मिलते ही सुखपुरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल का मुआयना किया। पारस रौनियार की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी।

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बलिया में 2 साल पुराने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

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बलिया कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ आरोपी को 10 हजार का हर्जाना भी भरना होगा। हर्जाना न भरने की स्थिति में आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान होगा।
जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने टीकादेवरी निवासी एक महिला ने थाना चितबड़ागांव पर लिखित प्रार्थना पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराई थी कि एक नवंबर 2022 को उसके ससुर खेत में गए थे। देवर सुनील तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी मौके पर पहुंचे और उनको गालियां देने लगे। हाथ में लिए धारदार हथियार से उनके गले पर वार कर दिया है। इससे उनकी गर्दन, मुंह, कान आदि पर गंभीर चोट आई। इसके बाद शोर सुनकर लोग आए और आरोपी सुनील तिवारी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
इस पूरे मामले में एफआईआर चितबड़ागांव थाने में दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई जिला जज के न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ दोष साबित पाया गया। इस मामले में न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने सुनील तिवारी को 10 साल के कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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