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बलिया में धारा 163 लागू , कई चीजों पर लगाई गई पाबंदियां!

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बलिया में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 163 ( पूर्व में धारा 144 )लागू की गई है। आदेश के अनुसार 22 फरवरी 2025 से 16 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए जनपद, बलिया में धारा 163 लागू किया है।उनके अनुसार 10 वीं और 12 वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने हैं। साथ ही  महाशिवरात्रि, होली, रमजान माह, ईद-उल-फितर भी आने वाला है। इस दौरान प्रेम, भाई चारा, सदभाव बना रहे, उसके लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उनके अनुसार कई चीजों पर पूर्ण रूप से पाबंदियां लगाई गई है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने बताया है कि –
* जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।

* कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र- शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक,राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढ़े, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है।

* कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के ट्रकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगा और न किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कट आउट आदि नहीं लगायेगा और न किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति मार्केट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द कराएगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड़ फोड़ आदि करेगा न ही किसी प्रकार का पुतला जलायेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा, न ही इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा जिससे कि जनभावनाओं को ठेस पहुंचे, लोक शांति व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत, न ही कोई व्यक्ति किसी को इस हेतु उकसाएगा अथवा प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति नई परम्परा अथवा गैर परम्परागत कार्य / कार्यकम नहीं करेगा। न ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इसके लिए उकसाएगा अथवा प्रेरित करेगा।

* कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा।

* कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसा भाषण देगा और न ही ऐसा कैसेट बजायेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेंगा।

* माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षायें दिनांक 24.02.2025 से प्रारम्भ होकर दिनांक 12.03.2025 को समाप्त हो रही है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ व अन्य संचार सम्बन्धी उपकरण एवं आई०टी० गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

* परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 किमी की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

* परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 200 मीटर की परिधि में व परीक्षा स्थल पर नहीं जायेगा।

इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 (पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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बलिया के पियरियां में नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल का भव्य उद्घाटन

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रविवार को बलिया के गड़वार शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत पियरियां गाँव में नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल का शुभारंभ एक भव्य समारोह में किया गया। उद्घाटन समारोह में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एवं क्षेत्रीय विधायक संग्राम सिंह यादव ने फीता काटकर स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर अरुण सर भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे और आयोजन की कमान संभाली।

कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी हुईं, जिसने माहौल को और भी खास बना दिया। विद्यालय के डायरेक्टर अरुण सर ने अपने संबोधन में कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करना है। मैं इस विद्यालय को एक ‘मंदिर’ मानकर सेवा भाव से शिक्षा दूंगा।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विद्यालय को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया, वहीं विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा, यह क्षेत्र अब भी पिछड़ेपन से जूझ रहा है, और हमारा दायित्व है कि किसी भी बच्चे को आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न होना पड़े। उन्होंने स्कूल में ARO प्लांट लगवाने का भी वादा किया, ताकि बच्चों को स्वच्छ पेयजल मिल सके।

इस अवसर पर सैकड़ों गणमान्य अतिथियों, प्रमुख रुप से हीरालाल कौशल, रामाश्रय यादव, लालबाबू राम, देवदत्त सिंह, प्रभुनाथ यादव, अभिषेक यादव (पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष) आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के समापन पर अरुण सर ने सभी अतिथियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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बलिया में पू्र्व पीएम जननायक चंद्रशेखर को समर्पित हाफ मैराथन में उमड़ा जनसैलाब, अंतरराष्ट्रीय धावकों ने भी जताई सहभागिता

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शनिवार को बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर की पुण्य स्मृति में रन फॉर बलिया’ थीम पर छठी हाफ मैराथन का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह 21.1 किलोमीटर लंबी दौड़ पटपर (पचखोरा) स्थित शारदा पेट्रोल पंप से शुरू हुई।

प्रतियोगिता को लेकर खेलप्रेमियों और धावकों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह 6 बजे से पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। धावकों को चिकित्सकीय जांच के बाद आयोजन स्थल तक बसों के माध्यम से लाया गया। जगह-जगह धावक हाथों में तिरंगा लिए वार्मअप करते नजर आए, जिससे माहौल देशभक्ति और खेल भावना से ओतप्रोत हो उठा।

इस मैराथन में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों तथा केन्या और इथोपिया से आए धावकों सहित कुल 700 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। पहली बार इस मैराथन में भाग ले रहे केन्याई धावक जान कैलाई और स्टीफन कोसगई ने आयोजन की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली और बलिया आकर यहां की खेल भावना व माहौल से वे अत्यंत प्रभावित हुए।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर, पूर्व मंत्री नारद राय, पूर्व बीएसए और वर्तमान में अलीगढ़ के बीएसए राकेश सिंह सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की। आयोजन समिति ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

अपने संबोधन में अतिथियों ने जननायक चंद्रशेखर के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद करते हुए इस हाफ मैराथन को उन्हें समर्पित एक सच्ची श्रद्धांजलि बताया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय कोच रुस्तम खां, बीएसए मनीष सिंह, भाजपा नेता उत्कर्ष सिंह, उमेश सिंह, नवतेज सिंह, यशजीत सिंह, अनिल सिंह, शिक्षक नेता जितेंद्र सिंह और प्रदीप सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मैराथन के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। धावकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरे रूट पर रिफ्रेशमेंट बूथ लगाए गए थे और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई थी। सिकंदरपुर चौराहा, खेजुरी थाना, खड़सरा-जिगरसंड मोड़ समेत प्रमुख चौराहों पर बड़े वाहनों की आवाजाही को रोका गया था। आयोजन स्थल और मार्ग पर खेजुरी और सुखपुरा थाने की पुलिस, महिला थाना प्रभारी, अग्निशमन दल तथा आयोजन समिति के स्वयंसेवकों की मुस्तैद तैनाती रही।

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बलिया में 60 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या!

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बलिया के गड़वार थाना क्षेत्र के ग्राम आम डरिया में दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया है। यहां एक 60 वर्षीय व्यक्ति की सरेआम हत्या कर दी गई। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, 60 वर्षीय जनार्दन राम ग्राम आर डरिया में रहते थे। बुधवार को वे शौच से लौट रहे थे। तभी गांव के राधेश्याम राम ने उन्हें गालियां देना शुरू की। इस पर जनार्दन राम ने उसे गाली देने से मना किया। इसके बाद राधेश्याम बौखला गया और उसने जनार्दन राम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल जनार्दन राम को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आरोपी को हिरासत में ले लिया।

घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित के भतीजे धनंजय ने बताया कि आरोपी राधेश्याम पहले भी हत्या कर चुका है। वह कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है। सीओ सिटी श्यामकांत ने बताया कि घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।

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