बलिया
बलियाः रेवती थाना इंस्पेक्टर पर लगा फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप

बलियाः रेवती थाने के इंस्पेक्टर रामायण सिंह एक व्यक्ति पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक राजेश पांडेय उर्फ सोनु पांडेय ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके चाचा की तहरीर पर इंस्पेक्टर के द्वारा मेरे खिलाफ फर्जी FIR दर्ज की है।
फरियादी ने आरोप लगाए हैं कि 7 जून को मैं दिल्ली में था, लेकिन पुलिस ने 7 जून को अपराध दिखा दिया। पीड़ित के मुताबिक मेरे चाचा ने मेरे पिता पर खेत का कब्जा करने का आरोप लगाया। चाचा की शिकायत पर पुलिस ने फरियादी पर ही केस दर्ज कर लिया साथ ही फरियादी के पिता के साथ मारपीट की।
पीड़िता का कहना है, कि मुझ पर केस दर्ज होने के से मेरे पिता काफी ज्यादा सदमे में हैं। फरियादी का कहना है कि पुलिस ने मेरे खिलाफ 7 जून का अपराध दर्ज किया है, जिसमें मेरे द्वारा किसी कन्हैया के साथ मारपीट की गई है, जबकि मैं दिल्ली में रहता हूं, उस तारीख को भी दिल्ली में था। मेरे घर में लगे सीसीटीवी इस बात का प्रमाण है।
फरियादी ने मांग की है कि झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर कार्यवाही की जाए। फरियादी की मांग है कि अपराधिक षडयंत्र रचकर फर्जी मुकदमा लिखने वाले इंसपेक्टर और फर्जी रिपोर्ट लिखवाने वालों के घर पर बुल्डोजर चलाया जाए। जिसके मुताबिक क्षेत्राधिकारी बैरिया के द्वारा अवगत कराया गया है कि सोनू पाण्डेय के पिता अपने भाईयों के हिस्से की जमीन जबरदस्ती जोत लिए है, जिसकी सूचना पर उक्त मामले की जांच के लिए बुलाया गया था।
पूर्व में भी थाने की फोर्स गई थी तो सिपाहियों को सरकारी कार्य करने में बाधा डाली गई थी। पैसे लेने व मारपीट की बात को बलिया पुलिस द्वारा खंडन किया जाता है। क्षेत्राधिकारी बैरिया को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।













बलिया
बलिया में देर रात आटा चक्की मालिक का अपहरण, व्यापारी को घर से उठा ले गए बदमाश

बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में आटा चक्की के मालिक के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना शनिवार देर रात की है जहाँ रात दो बजे हथियारों से लैस नक़ाबपोश बदमाश आए और घौसोती गांव के रहने वाले 55 वर्षीय अजय तिवारी का उनके ही घर से अपहरण कर लिया।
हैरानी की बात ये है कि वारदात के वक्त घर के अन्य सदस्य मौजूद थे, लेकिन बदमाश इतनी ज्यादा संख्या में हथियार लेकर आए थे, कि कोई कुछ विरोध नहीं कर सका। व्यापारी की पत्नी ने बदमाशों की विरोध किया, तो बदमाशों ने महिला की बेरहमी से पिटाई की।
जानकारी के अनुसार, करीब 15-20 बाइक और एक चार पहिया वाहन पर सवार होकर बदमाश पहुंचे थे। अजय तिवारी उस समय अपनी आटा चक्की में काम कर रहे थे। शोर सुनकर उनकी पत्नी बाहर आईं तो बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और अजय तिवारी को जबरन अपने साथ ले गए। अजय तिवारी के बेटे महामृत्युंजय तिवारी ने बताया, रात को हार्न की आवाजें सुनाई दीं। पिताजी आटा पीस रहे थे, मां चौकी पर बैठी थीं। तभी बदमाश आए और मां के साथ मारपीट कर पिताजी को लेकर भाग गए।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने रविवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया और परिजनों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 29 अप्रैल को गांव में आई एक बारात के दौरान अजय तिवारी का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि बारात में आए कुछ लोग तिवारी के घर के पास टॉयलेट करने लगे थे, जिस पर टोका गया तो कहासुनी हो गई। इसके बाद मामला थाने भी पहुंचा था और दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी।
एसपी ने बताया कि मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है।
बलिया
बलिया में पॉक्सो के आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास, प्रभावी पैरवी से हुआ न्याय

उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित विशेष अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत बलिया जिले में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावशाली पैरवी के चलते पाक्सो एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई है।
मामला थाना गड़वार क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2020 में पुलिस ने आरोपी संतोष यादव पुत्र राम इकबाल यादव, निवासी कुरेजी, थाना गड़वार, को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8, बलिया ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 4 पाक्सो एक्ट के तहत 12 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आरोपी को धारा 366 के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5,000, तथा धारा 363 के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5,000 के जुर्माने से दंडित किया है। इन दोनों मामलों में अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राकेश पांडेय ने प्रभावशाली ढंग से पक्ष रखा, जिसके फलस्वरूप न्याय सुनिश्चित हो सका। यह सजा न सिर्फ कानून के शासन को सुदृढ़ करती है, बल्कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” की गंभीरता और प्रभावशीलता को भी दर्शाती है।
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बलिया में फ्रंट ऑफिस खोलने के प्रस्ताव का विरोध, स्टांप वेंडर और दस्तावेज लेखक धरने पर बैठे

उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में रजिस्ट्री कार्यालय में फ्रंट ऑफिस खोले जाने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध तेज़ हो गया है। शनिवार को स्टांप वेंडरों और दस्तावेज़ लेखकों ने उप निबंधक कार्यालय परिसर में धरना दिया और प्रस्ताव का विरोध जताया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस कदम से रजिस्ट्री कार्यालय का निजीकरण बढ़ेगा, जिससे उनका पारंपरिक रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले ही लगभग 85 प्रतिशत स्टांप वेंडर बेरोजगार हो चुके हैं और फ्रंट ऑफिस खुलने से लाखों परिवारों की रोज़ी-रोटी पर संकट आ सकता है।
इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शनकारियों ने ज़िलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्हें स्थानीय अधिवक्ता संघ का समर्थन भी प्राप्त हो गया है। वेंडरों और दस्तावेज़ लेखकों ने सरकार से मांग की है कि फ्रंट ऑफिस में उनकी भूमिका को स्पष्ट किया जाए और उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। उन्होंने सरकार से फ्रंट ऑफिस खोलने का प्रस्ताव तत्काल वापस लेने की अपील की है।
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