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बलिया

जिला अस्पताल की अव्यवस्था पर पूर्व विधायक रामइकबाल सिंह ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

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पूर्व विधायक रामइकबाल सिंह ने अपने ज्ञापन में बलिया जिला अस्पताल की दुर्व्यवस्था को लेकर शिकायत की है।

बलिया के पूर्व नगर विधायक रामइकबाल सिंह ने सोमवार को सचिवालय में जिलाधिकारी अदिति सिंह को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक रामइकबाल सिंह ने अपने ज्ञापन में बलिया जिला अस्पताल की दुर्व्यवस्था को लेकर शिकायत की है। उन्होंने जिला अस्पताल में कार्डयोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, दवाओं की उपलब्धता को लेकर ज्ञापन दिया है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी से इस बात की भी शिकायत की है कि जिला अस्पताल की व्यवस्था ठीक करने को लेकर जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी ने आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के भीतर सभी सुधार किए जाएंगे। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

भाजपा नेता रामइकबाल सिंह ने कहा है कि “जिला चिकित्सालय में कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, दवाएं उपलब्ध कराने, एक्स-रे मशीन चलाने, चिकित्सकों के प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगाने सहित जनपद के समस्त सीएचसी और पीएचसी की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिये गत नौ अगस्त को मुख्य चिकित्सधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा था। जिस पर सीएमओ ने एक हफ्ते के अंदर सभी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाया था। लेकिन सीएमओ का आश्वासन झूठा निकला। उनका इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना हरकत निंदनीय है।”

पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि कटहलनाला की सफाई के नाम पर सरकारी धन की लूट हो रही है। जिसमें अधिकारी और ठेकेदार संलिप्त हैं। शहर भर में जगह-जगह मुख्य मार्गों पर गड्ढा है। इन गड्ढों के साथ-साथ मोहल्लों में जलजमाव जैसी स्थिति बनी हुई है। इन सब के बाद रामइकबाल ने कहा कि “28 नवंबर 2019 को चितबड़गांव में एक महिला के साथ जीवन बीमा अभिकर्ता ने बलात्कार किया था। लेकिन आज तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला और अपराधी बेखौफ बाहर घूम रहा है।”

जिलाधिकारी को दिए अपने ज्ञापन में पूर्व विधायक ने सभी मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की है। जिलाधिकारी को ज्ञापन देते वक्त विनोद तिवारी, गीताशरण सिंह, राधेश्याम यादव, भूपेंद्र सिंह, डब्लू सिंह, श्रीभगवान राजभर व अन्य लोग मौजूद रहे।

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बलिया

बलिया में सड़क हादसे में व्यवसायी की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

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बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में एक व्यवसायी की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजन इस घटना को हत्या का मामला बता रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, व्यवसाई पारस रौनियार बाइक से सुखपुरा से बलिया अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में करनई गांव के पास सुखपुरा-बलिया मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल पारस को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

परिजनों का कहना है कि ये हादसा नहीं हत्या है। परिजनों का कहना है कि मृतक के शरीर पर जख्म सड़क हादसे नहीं, मारपीट के लग रहे हैं। अगर यह एक्सीडेंट होता, तो बाइक क्षतिग्रस्त होती, लेकिन बाइक सुखपुरा थाने पर सही हालत में मिली। पारस का मोबाइल, सोने की चेन और नकद रुपए गायब हैं।

घटना की सूचना मिलते ही सुखपुरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल का मुआयना किया। पारस रौनियार की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी।

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बलिया

बलिया में 2 साल पुराने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

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बलिया कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ आरोपी को 10 हजार का हर्जाना भी भरना होगा। हर्जाना न भरने की स्थिति में आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान होगा।
जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने टीकादेवरी निवासी एक महिला ने थाना चितबड़ागांव पर लिखित प्रार्थना पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराई थी कि एक नवंबर 2022 को उसके ससुर खेत में गए थे। देवर सुनील तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी मौके पर पहुंचे और उनको गालियां देने लगे। हाथ में लिए धारदार हथियार से उनके गले पर वार कर दिया है। इससे उनकी गर्दन, मुंह, कान आदि पर गंभीर चोट आई। इसके बाद शोर सुनकर लोग आए और आरोपी सुनील तिवारी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
इस पूरे मामले में एफआईआर चितबड़ागांव थाने में दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई जिला जज के न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ दोष साबित पाया गया। इस मामले में न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने सुनील तिवारी को 10 साल के कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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बलिया

बलिया में मानक पूर्ण करने वाले स्कूल ही बनाए जाएंगी बोर्ड परीक्षा के केंद्र

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बलिया में बोर्ड परीक्षा को लेकर योजना बनाई जा रही है। इसी को लेकर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय यूपी बोर्ड परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति की बैठक ली। इस बैठक में जिलाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रस्तुत केंद्रों की समीक्षा करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक एवं सभी उप जिलाधिकारियों को प्रस्तुत सभी केन्द्रों का परीक्षण कर आवागमन की सुविधा, दूरी, ब्लैक लिस्टेड न हो, पर्याप्त फर्नीचर व कमरे आदि मानक पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही केन्द्र बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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