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बलिया की 4 बेटियां अंडर -19 बालिका फुटबॉल टीम में हुई चयनित

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बलिया की बेटियों ने प्रदेश स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। 4 खिलाड़ियों का चयन अंडर -19 बालिका फुटबॉल में हुआ है। बाराबंकी में आयोजित 18 दिन फुटबॉल बालिका चयन ट्रायल कैंप से कुल 22 बालिकाओं का उत्तर प्रदेश की टीम में चयन हुआ है। इनमें बलिया की ये चार खिलाड़ी शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक, सोनाडीह की प्रिया, सलोनी, नेहा व संहिता का चयन उत्तर प्रदेश की अंडर- 19 टीम में हुआ है। ये खिलाड़ी उत्तर प्रदेश बालिका फुटबॉल टीम कर्नाटक के बेलगांव में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेंगी। कंपोजिट विद्यालय सोनाडीह के शारीरिक प्रशिक्षक राम प्रकाश यादव ने बताया कि सभी बालिकाएं सोनाडीह विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की हैं। शारीरिक प्रशिक्षक ने उन्हें फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया है। बताया जा रहा है कि बालिकाओं के घर की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हैं। संहिता, प्रिया व नेहा के पिता दूसरे प्रदेशों में मजदूरी कर अपने परिवार का पोषण करते हैं, वहीं सलोनी के पिता की मौत के बाद उसकी माता एक छोटी सी दुकान कर अपना और परिवार का जीवन यापन करती है। बच्चियों ने काफी परिश्रम कर इस मुकाम को हासिल की हैं।

शारीरिक प्रशिक्षक ने जानकारी दी कि उक्त सभी बालिका पूर्व में भी यूपी टीम की हिस्सा रह चुकी हैं। इनके चयन पर जिला फुटबाल संघ सचिव अरविंद सिंह, जिला ओलंपिक संघ एवं कबड्डी संघ पंकज सिंह, अजीत सिंह, खेल अधिकारी जवाहर यादव, प्रशिक्षक राम प्रकाश यादव, प्रधानाचार्य राजकीय विद्यालय सोनाडीह जय बहादुर यादव, अरुण कुमार, बिशन सिंह यादव, सिराज खेड़ा आदि ने बधाइयां दी है।

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बलिया में हत्या के 2 मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा, 1 आरोपी को आजीवन कारवास और दूसरे को 8 साल की जेल

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बलिया में पुलिस महानिदेशक द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कोर्ट ने 2 अलग-अलग मामलों में अपना फैसला सुनाया है। पहले मामले में थाना हल्दी में दर्ज 2006 के हत्या केस में आरोपी विनय सिंह को सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दूसरे मामले में थाना रेवती में दर्ज 2022 के गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी शम्भू साहनी को विशेष न्यायाधीश ने धारा 304(2) के तहत 8 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। इसी मामले में धारा 323 के तहत 9 महीने का कारावास और 800 रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई।

गौरतलब है कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप की गई है। पहले मामले में डीजीसी संजीव कुमार सिंह और दूसरे मामले में एडीजीसी अजय राय ने अभियोजन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभाई।

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बलिया में धारदार हथियार से युवक की निर्मम हत्या, कॉल आने पर घर से बाहर निकला था, अगली सुबह लाश मिली

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बलिया के रेवती थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां बदमाशों ने एक युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मृतक की उम्र 30 साल है। उसका नाम श्रवण उर्फ जयशंकर था, जो बैरिया थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव का रहने वाला था। वो रविवार के दिन अपने घर पर था, लेकिन किसी का फोन आने के बाद वो शाम में अपनी बाइक से निकला। इसके बाद अगली सुबह 8 बजे उसकी लाश लहुलुहान हालत में मिली। घटनास्थल पर खून बिखरा हुआ था। शव को देख यह अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रवण की हत्या धारदार हथियार से की गई है। जहां शव पड़ा था, उसी के बगल में झाड़ियों में मृतक की बाइक मिली।

सीओ बैरिया मोहम्मद उस्मान ने बताया कि रविवार को सुबह आठ बजे श्रीनगर के ग्राम वासियों द्वारा थाना स्थानीय को सूचना मिली कि श्रीनगर ग्राम के एक खेत के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही तत्काल रेवती पुलिस मौके पर पहुंची। शव का शिनाख्त श्रवण यादव के रूप में हुई है। मृतक के शरीर पर जाहीरा चोट के निशान पाए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्यावाही की जा रही है।

बताया जा रहा है कि मृतक दो भाइयों में से एक था और दो बच्चों का पिता था। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। उसकी पत्नी पूजा देवी सहित परिजन बेहाल हैं। पुलिस हत्या के कारणों और हत्यारों का पता लगाने में जुटी है।

 

 

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इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, महिला थाना की पहल पर बलिया के युवक ने थामा युवती का हाथ

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इंस्टाग्राम पर परवान चढ़ा प्यार महिला थाने की मदद से शादी के अंजाम तक पहुंचा। मामला बक्सर का है, यहां महिला थाना की पुलिस ने पहल करते हुए प्रेमी जोड़े की थाना परिसर स्थित मंदिर में शादी करवाई। इस दौरान वर और वधु पक्ष के लोग मौजूद थे।
जानकारी के मुताबिक, बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली गीता कुमारी का बलिया के नरही थाना क्षेत्र के रहने वाली रामबाबू से इंस्टाग्राम पर संपर्क हुआ और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। अप्रैल 2024 में दोनों घर छोड़कर भाग गए और रामबाबू गीता को लेकर कोल्हापुर चला गया, जहां एक कंपनी में काम करते हुए दोनों अपना जीवन बसर कर रहे थे।
इस बीच दोनों के परिवार को यह पता चल गया कि गीता को रामबाबू ही ले गया है। लड़के का परिवार इस रिश्ते को मानने से इनकार करने लगा और रामबाबू को वापस घर बुलाने के लिए दबाव बना रहा था। घरवालों के दबाव के बीच औद्योगिक थाना के भटवलिया निवासी रामबाबू के मामा श्रीकांत पासवान कोल्हापुर पहुंचे और लड़की को वहीं छोड़ धीरे से रामबाबू को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। तब गीता छह माह की गर्भवती हो गई थी। ऐसे में रामबाबू के शादी से इनकार करने के बाद गीता ने महिला थाना जाकर अपनी गुहार लगाई।
मामला संज्ञान में आते ही पुलिस सक्रिय हो गई और रामबाबू को उसके मामा के घर भटविलया से उठाकर जब दबाव बनाया, तब घरवाले भी शादी करने तैयार हो गए। इसके बाद बुधवार को पुलिस तथा दोनों के परिवार की मौजूदगी में थाना परिसर में मौजूद मंदिर में शादी करा दी गई। शादी हो जाने के बाद वर और कन्या दोनों ने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस को धन्यवाद दिया।
महिला थानाध्यक्ष कनिष्का तिवारी ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली शादीशुदा गीता कुमारी का पति से अनबन होने के बाद तलाक हो गया था। इस बीच रिश्ते में लगने वाले यूपी के नरही थाना अंतर्गत उजियार निवासी रामबाबू राम से इंस्टाग्राम पर संपर्क होने के बाद प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन लड़के पक्ष के हस्तक्षेप के कारण रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था। इसके बाद दोनों परिवारों को समझाकर प्रेमी युगल की शादी करवाई गई।
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