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गाजीपुर- तुर्तीपार मार्ग के लिए 10 करोड़ मंजूर, नवीनीकरण के लिए टेंडर जारी
बलिया। गाजीपुर और बलिया को जोड़ने वाले गाजीपुर-तुर्तीपार मार्ग की मरम्मत जल्द होने वाली है। जिससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मरम्मत के लिए शासन ने PWD को 10.14 करोड़ दिए हैं। विभाग ने 30.606 किलोमीटर मार्ग की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है।
बता दें गाजीपुर-तुर्तीपार मार्ग कठवां मोड़ से कासिमाबाद, रसड़ा, नगरा, बेल्थरारोड होते हुए तुर्तीपार तक जाता है। यह मार्ग गाजीपुर और बलिया को जोड़ता है। इस मार्ग से होकर लोग देवरिया, गोरखपुर और बिहार के सिवान जाते है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
बलिया वृत्त के PWD अधीक्षण अभियंता, सीपी गुप्ता ने बताया कि गाजीपुर-तुर्तीपार मार्ग के करीब 30 किमी के सामान्य मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य होना है। इसके लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। टेंडर की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा।
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बलिया में तेल के खजाने की उम्मीद! ओएनजीसी ने शुरू की ड्रिलिंग
उत्तर प्रदेश के गंगा के कछार में तेल और गैस के बड़े भंडार मिलने की संभावना को देखते हुए ओएनजीसी ने एक महत्त्वपूर्ण ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस परियोजना की कुल लागत करीब 100 करोड़ रुपये है और इसे बलिया जिले के सागरपाली गांव के पास, ग्राम सभा वैना (रडूचक) में शुरू किया गया है। तीन साल तक चले सर्वे में वैज्ञानिकों ने भूकंपीय और अन्य जियोलॉजिकल तकनीकों से पुष्टि की कि इस क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों का भंडार हो सकता है। इसके बाद, ओएनजीसी ने गंगा की कछार में ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी।
यह परियोजना प्रदेश में ओएनजीसी का पहला ऐसा प्रयास है, जिसमें गंगा के किनारे तेल और गैस की खोज की जा रही है। ओएनजीसी के अधिकारी मानते हैं कि अगर यह परियोजना सफल होती है तो इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि पूर्वांचल की आर्थिक तस्वीर भी बदल सकती है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान करीब 3001 मीटर गहरे तक खोदा जाएगा, और इसके बाद एक्स-रे तकनीक से जानकारी जुटाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट में 50-60 लोग कार्यरत हैं, और असम से विशेष उपकरण और क्रेन मंगवाए गए हैं। बिजली आपूर्ति के लिए 12.5 सौ हॉर्स पॉवर का जेनरेटर लगाया जाएगा, जो 93 किलोवॉट बिजली प्रदान करेगा।
कंपनी ने इस जगह को तीन साल के लिए किराए पर लिया है, और यहां सुरक्षा के लिहाज से कंटीले तारों से घेराबंदी की गई है। इस जगह पर ड्रिलिंग के दौरान निकलने वाले रासायनिक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यह परियोजना न सिर्फ तेल और गैस की खोज का नया अध्याय साबित हो सकती है, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए भी आर्थिक रूप से एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है।
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महाकुंभ में मची भगदड़ में बलिया की चार महिलाओं की मौत
प्रयागराज महाकुंभ में रविवार रात भगदड़ मचने से बलिया के अलग-अलग गांवों की चार महिलाओं की मौत हो गई। इस हादसे में दो महिलाये नगर पंचायत नगरा के वार्ड नंबर चार की रहने वालीं थी, जबकि फेफना थाने KE नसीराबाद गांव की रहने वाली एक ही परिवार की मां-बेटी की जान चली गई। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के गांवों में मातम छा गया है।
नगरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार की मीरा देवी और रिंकी देवी महाकुंभ में स्नान के लिए परिवार के अन्य लोगों के साथ प्रयागराज गई थीं। वहां रात करीब 2 बजे संगम की ओर बढ़ते समय अचानक भगदड़ मच गई। भीड़ के दबाव में मीरा देवी और रिंकी देवी जमीन पर गिर गईं और लोगों के पैरों तले कुचली गईं। बताया जा रहा है कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई।
रिंकी देवी के पति छट्ठू सिंह ने गांव के सभासद लाल बहादुर सिंह को फोन इस बारें में बताया। जैसे ही खबर गांव में फैली, लोग मृतकों के घर पहुंचने लगे। रातभर घरों पर भीड़ लगी रही। जिले के नसीराबाद गांव के रहने वाले एक परिवार पर भी महाकुंभ का यह हादसा कहर बनकर टूटा है। यहां की रीना देवी और उनकी बेटी रोशनी भी भगदड़ में दबकर चल बसीं। रीना देवी अपने परिवार के लोगों के साथ महाकुंभ में नहाने गई थीं। लेकिन वहां अचानक हुई भगदड़ में वह और उनकी बेटी गिर पड़ीं।
लोगों ने बताया कि वह भी भीड़ के पैरों की शिकार हो गई। कुचलने से दोनों की मौत हो गई। रीना देवी के पति और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतकों के घरों में लोग लगातार पहुंच रहे हैं और परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए।
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बलिया में हत्या के 2 मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा, 1 आरोपी को आजीवन कारवास और दूसरे को 8 साल की जेल
बलिया में पुलिस महानिदेशक द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कोर्ट ने 2 अलग-अलग मामलों में अपना फैसला सुनाया है। पहले मामले में थाना हल्दी में दर्ज 2006 के हत्या केस में आरोपी विनय सिंह को सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूसरे मामले में थाना रेवती में दर्ज 2022 के गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी शम्भू साहनी को विशेष न्यायाधीश ने धारा 304(2) के तहत 8 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। इसी मामले में धारा 323 के तहत 9 महीने का कारावास और 800 रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई।
गौरतलब है कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप की गई है। पहले मामले में डीजीसी संजीव कुमार सिंह और दूसरे मामले में एडीजीसी अजय राय ने अभियोजन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभाई।
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