Connect with us

बलिया

बलिया के रसड़ा में बैंक लूट के मामले में चौंकाने वाला खुलासा, बैंक मैनेजर ने कैशियर पर ही लगाया धोखाधड़ी का इल्ज़ाम

Published

on

बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के संवरा स्थित बड़ौदा यूपी बैंक की शाखा में 21 लाख 57 हजार 290 रुपये की चोरी के मामले में ब्रांच मैनेजर ने बैंक के कैशियर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

जानकारी के मुताबिक, रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के संवरा चट्टी पर स्थित बड़ौदा यूपी बैंक की शाखा के लॉकर से मंगलवार की रात 21 लाख 57 हजार 290 रुपये गायब हो गये। खुले लॉकर पर सबसे पहले नजर बैंक के कैशियर स्वामीनाथ की पड़ी।

उनकी सूचना पर ब्रांच मैनेजर और फिर पुलिस पहुंची। पुलिस को शुरुआत से ही चोरी की घटना में बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता की आशंका थी और इसी के आधार पर पुलिस ने सभी कर्मचारियों से गहनता से पूछताछ की।

इसी बीच, शाखा प्रबंधक चंद्रभूषण राय ने रसड़ा पुलिस को तहरीर देकर कैशियर पर ही पैसा गायब करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस को बताया है कि सोमवार को बड़ौदा यूपी बैंक शाखा छितौनी से 15 लाख रुपये आया था। अपनी शाखा के लेनदेन के बाद उसमें से बचे छह लाख 57 हजार 658 रुपये के साथ कुल 21 लाख 57 हजार 658 रुपये तिजोरी में कैशियर ने बंद कर दिया।

उनका कहना है कि कैशियर ने मेरी भी तिजोरी की चाबी ली थी, लेकिन छल करते हुए उसने मेरी चाबी से तिजोरी को बगैर बंद किये ही वापस लौटा दिया। आशंका है कि तिजोरी में रखे गये 21 लाख 57 हजार 290 रुपये कैशियर ने ही गायब किया है। घटना के बाद तिजोरी में केवल 368 रुपये मौजूद मिला है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

Advertisement        
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

बलिया

बलिया में नगर पालिका विस्तार के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, कलेक्ट्रेट पर सौंपा ज्ञापन

Published

on

बलिया जिले में नगर पालिका परिषद के विस्तार की योजना पर अब विरोध के सुर तेज़ हो गए हैं। सोमवार को अगरसंडा, निधरिया और देवकली गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को एक ज्ञापन भी सौंपा।

प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उनके गांवों को नगर पालिका में शामिल करना चाहती है, लेकिन मौजूदा नगर पालिका की हालत खुद ही दयनीय है। उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र की सड़कें टूट-फूट चुकी हैं, नालियां जाम और गंदगी से भरी हुई हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

इसके उलट, ग्रामीणों ने अपने गांवों की स्थिति को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि गांवों में सड़कें बेहतर हैं, सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद है और वातावरण स्वच्छ है। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका को ‘भ्रष्टाचार का अड्डा’ बताते हुए कहा कि वे अपने गांवों को ऐसी व्यवस्था में शामिल नहीं होने देंगे।

ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि वे अपने गांवों की स्वायत्तता और व्यवस्था को किसी भी कीमत पर नगर पालिका के हवाले नहीं करेंगे।

Continue Reading

बलिया

बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, दो युवकों की मौत

Published

on

बलिया जिले के फेफना थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के करीब 2:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। नसीराबाद गांव के पास एक अज्ञात बस और बाइक की टक्कर में दो युवकों की जान चली गई।

हादसे में श्रीनगर दुबेछपरा निवासी 22 वर्षीय शुभम कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 वर्षीय गौरव कुमार सिंह को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान गौरव ने भी दम तोड़ दिया।

जानकारी के मुताबिक, दोनों युवक किसी कार्यक्रम से बाइक से लौट रहे थे जब नसीराबाद के पास उनकी बाइक को एक तेज़ रफ्तार अज्ञात बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोग आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंच गए।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल गौरव को अस्पताल भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशें नाकाम रहीं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दुखद घटना की खबर जैसे ही मृतकों के घर पहुंची, परिवारों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

Continue Reading

बलिया

बलिया में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की सजा

Published

on

बलिया जिले में POCSO एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी साजिद उर्फ राजा बाबू को 20 साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई।

एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC देवनारायण पाण्डेय ने सफलतापूर्वक मुकदमे की पैरवी की।

अदालत ने आरोपी को तीन विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना, आईपीसी  की धारा 363 (अपहरण) में 5 साल की सजा और 2,000 रुपये जुर्माना, IPC की धारा 366 (जबरन शादी या शारीरिक शोषण हेतु अपहरण) में 7 साल की सजा और 3,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।

जुर्माने की अदायगी न करने की स्थिति में दोषी को क्रमशः 3 माह, 1 माह और 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला थाना फेफना में दर्ज किया गया था।

Continue Reading

TRENDING STORIES

error: Content is protected !!