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बलिया में 3 अलग-अलग जगहों पर आगजनी की घटनाओं में लाखों का नुकसान!

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बलिया। जिले में 3 अलग-अलग जगहों पर आगजनी की घटनाओं में लाखों का नुकसान हो गया। जहां आगजनी में कीमती सामान और नकदी जलकर खाक हो गई। रसड़ा, रतसर और सहतवार में भीषण आग लगी। एक जगह झोपड़ियों तो दूसरी जगह दूकान में आग लगी इसके अलावा एक मकान में भी आगजनी हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। दुकान में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

पहला मामला रसड़ा का है, जहां अठिलापुरा गांव के पूर्वी टोला ललित बस्ती में करीब 3 बजे अज्ञात कारणों के आग लग गई। जहां 5 झोपड़िया जल गई। इस दौरान उसमें रखा नगदी समेत घर-गृहस्थी का सारा सामान जल गया। इस ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की। जानकारी के मुताबिक गांव के श्रीकांत राम के परिवार के लोग मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए खेत में गए थे। इस दौरान उनकी झोपड़ी ने किसी प्रकार आग पकड़ ली। आग की लपटों ने कुछ देर में ही बड़ा रुप धारण कर लिया।

देखते ही देखते आग ने लालबहादुर राम, श्यामलाल राम की एक-एक और शिवलाल राम की दो झोपड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। झोपड़ी में रखे अनाज, कपड़ा, बर्तन, बिस्तर, चौकी, भूसा आदि सामान आग की भेंट चढ़ गए। आगजनी में शिवलाल के झोपड़ी में रखे लगभग 10 हजार रूपए नगदी भी जल गया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि घटना के वक्त उनके परिवार के लोग कोई खेत में काम करने तो कोई मवेशियों के लिए चारा काटने गये हुए थे।

दूसरी घटना रतसर की है, स्थानीय कस्बे के सदर बजार स्थित बड़सरी निवासी शिवशंकर गुप्त की कपड़ा और सुहंवा निवासी अक्षयलाल वर्मा की खाद की दुकान आग लग गई। जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग आग पर पानी डालकर काबू पाने के कोशिश में जुट गए। कुछ देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि जब तक आग शांत हुई दोनों दुकानों में मौजूद हजारों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो चुके थे। दुकानदारों का कहना है कि यह घटना शार्ट-सर्किट के चलते हुई है।

तीसरी घटना सहतवार की है, जहां स्थानीय कस्बा क्षेत्र के वार्ड नम्बर 11 निवासी मीना देवी के घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक घर में मौजूद घर-गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। पीड़ित महिला का कहना है कि आगजनी में घर में मौजूद टीवी, फ्रिज, आभूषण, पंखा, कपड़ा के साथ ही करीब 15 हजार रुपये नगदी जल गया। लोगों की काफी कोशिश के आग बुझी।

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बलिया में सड़क हादसे में व्यवसायी की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

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बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में एक व्यवसायी की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजन इस घटना को हत्या का मामला बता रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, व्यवसाई पारस रौनियार बाइक से सुखपुरा से बलिया अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में करनई गांव के पास सुखपुरा-बलिया मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल पारस को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

परिजनों का कहना है कि ये हादसा नहीं हत्या है। परिजनों का कहना है कि मृतक के शरीर पर जख्म सड़क हादसे नहीं, मारपीट के लग रहे हैं। अगर यह एक्सीडेंट होता, तो बाइक क्षतिग्रस्त होती, लेकिन बाइक सुखपुरा थाने पर सही हालत में मिली। पारस का मोबाइल, सोने की चेन और नकद रुपए गायब हैं।

घटना की सूचना मिलते ही सुखपुरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल का मुआयना किया। पारस रौनियार की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी।

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बलिया में 2 साल पुराने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

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बलिया कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ आरोपी को 10 हजार का हर्जाना भी भरना होगा। हर्जाना न भरने की स्थिति में आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान होगा।
जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने टीकादेवरी निवासी एक महिला ने थाना चितबड़ागांव पर लिखित प्रार्थना पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराई थी कि एक नवंबर 2022 को उसके ससुर खेत में गए थे। देवर सुनील तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी मौके पर पहुंचे और उनको गालियां देने लगे। हाथ में लिए धारदार हथियार से उनके गले पर वार कर दिया है। इससे उनकी गर्दन, मुंह, कान आदि पर गंभीर चोट आई। इसके बाद शोर सुनकर लोग आए और आरोपी सुनील तिवारी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
इस पूरे मामले में एफआईआर चितबड़ागांव थाने में दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई जिला जज के न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ दोष साबित पाया गया। इस मामले में न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने सुनील तिवारी को 10 साल के कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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बलिया में मानक पूर्ण करने वाले स्कूल ही बनाए जाएंगी बोर्ड परीक्षा के केंद्र

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बलिया में बोर्ड परीक्षा को लेकर योजना बनाई जा रही है। इसी को लेकर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय यूपी बोर्ड परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति की बैठक ली। इस बैठक में जिलाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने प्रस्तुत केंद्रों की समीक्षा करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक एवं सभी उप जिलाधिकारियों को प्रस्तुत सभी केन्द्रों का परीक्षण कर आवागमन की सुविधा, दूरी, ब्लैक लिस्टेड न हो, पर्याप्त फर्नीचर व कमरे आदि मानक पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही केन्द्र बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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