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Breaking – बलिया में दो महीने तक के लिये धारा 144 लागू
बलिया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन- 2022 एवं 23 जनवरी को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटेट), 2021 तथा आगामी त्यौहार यथा महाशिवरात्रि/होली को दृष्टिगत रखते हुए जनपद बलिया की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 20 जनवरी से आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी राजनैतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा और बिना अनुमति के रैली, जनसभा, नुक्कड़ तथा जुलूस आदि का आयोजन नहीं करेगा।
किसी भी प्रत्याशी/राजनैतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार हेतु कोविड-19 के संबंध में मा0 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अमर्यादित व्यवहार तथा उनके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा। रात्रि 08 बजे से प्रातः 08 बजे के बीच कोई भी रैली, जनसभा नहीं की जाएगी। नुक्कड़ तथा किसी भी सार्वजनिक सड़क अथवा गोल चक्कर या सार्वजनिक गली या रोड के किनारे नहीं की जाएगी। प्रत्याशी सहित पांच व्यक्तियों से ज्यादा सुरक्षा गार्ड को छोड़कर व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेगे।
कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी वाहन से चुनाव प्रचार नहीं करेगा। चुनाव प्रचार के लिए काफिले में पांच से अधिक वाहन नहीं होंगे, सुरक्षा वाहन को छोड़कर। चुनाव प्रचार के काफिले में पांच वाहन से ज्यादा होने पर प्रत्येक पांच वाहन के काफिले के बीच की दूरी आधा किलो मीटर से कम नहीं होगी। दो पहिया चुनाव प्रचार वाहन पर दो फीट गुणे एक फीट के एक झंडे से ज्यादा झंडे लगाने की अनुमति नहीं होगी। चार पहिया चुनाव प्रचार वाहन पर 3 फीट गुणे दो फीट के एक झंडे से ज्यादा झंडे लगाने की अनुमति नहीं होगीI चुनाव प्रचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले झंडे के डंडे की लंबाई 3 फीट से ज्यादा नहीं होगी। किसी भी राजनैतिक दल द्वारा बिना अनुमति के कोई भी रोड शो नहीं किया जाएगा। रोड शो बड़े अस्पताल ट्रामा सेंटर, ब्लड बैंक के पास तथा भीड़ वाले मार्केट पर पिक अवधि में नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में रोड शो के दौरान आधे से ज्यादा सड़क को घेरा अथवा बाधित नहीं किया जाएगा।
रोड शो में पटाखों तथा किसी भी प्रकार के शस्त्रों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। रोड शो के दौरान 6 फीट गुणे 4 फीट से ज्यादा बड़ा बैनर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विशेषतया रोड शो के दौरान स्कूल बच्चों को स्कूली ड्रेस पहनकर भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में दो से ज्यादा वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। चुनाव के दौरान किसी भी प्रचार वाहन, जुलूस, चुनावी मीटिंग, चुनावी सभा इत्यादि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी चुनाव प्रचार वाहन में बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि में परीक्षा से संबंधित लोगों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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Photos- जमुना राम मेमोरियल स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से संपन्न
26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजा एवं ध्वजारोहण के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने अनुशासित मार्च-पास्ट के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मात्मानंद जी ने ध्वजारोहण किया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, समानता एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में निहित प्रावधानों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर सेना से सेवानिवृत्त महानुभूतियों को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे समारोह की गरिमा और भी बढ़ गई।

कार्यक्रम में नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने सभी को भावविभोर कर दिया। हरियाणवी नृत्य, “मां से ही माटी” थीम पर आधारित प्रस्तुति, “पधारो मारे देश”, कव्वाली, उत्तर-पूर्व भारत का प्रसिद्ध बिहू नृत्य तथा योग प्रदर्शन को दर्शकों ने खूब सराहा। गरबा और भांगड़ा नृत्य भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण “वराह रूपम” नृत्य एवं कथकली प्रस्तुति रही, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्था के निदेशक तुषार नंद जी एवं सौम्या प्रसाद जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान में निहित मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित समाज के निर्माण से ही भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना साकार हो सकता है।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत कुमार सिंह ने सभी आगंतुकों, अतिथियों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारीगण के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की सफलता में कोऑर्डिनेटर नीतू मिश्रा एवं अरविंद चौबे की विशेष सहभागिता रही।
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UGC के ‘Equity Rules’ में स्पष्टता व संतुलन की मांग, बलिया के भानु प्रकाश सिंह ने चेयरमैन को लिखा पत्र
बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन डॉ. विनीत जोशी को पत्र भेजकर यूजीसी विनियम, 2026 में आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार की मांग की है। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री को भी भेजते हुए इस विषय पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता जताई है।
भानु प्रकाश सिंह ने यूजीसी विनियमों के उद्देश्य को सराहनीय बताते हुए कहा कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) एवं 21 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संतुलित, स्पष्ट और न्यायसंगत व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने समता समिति के गठन, उसकी संरचना और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, संतुलन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।
शिकायतों के निस्तारण के लिए एक समान मानक कार्य-प्रणाली (एसओपी) तय करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल आरोप के आधार पर कठोर कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है। किसी भी दंडात्मक कदम से पूर्व प्रथम दृष्टया जांच आवश्यक होनी चाहिए। साथ ही झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए जाने की मांग की गई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा संस्थानों में नियमों का पालन सहयोग, मार्गदर्शन और न्याय की भावना पर आधारित होना चाहिए, न कि पुलिसिंग या अत्यधिक निगरानी जैसा वातावरण बनाकर। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा को शोध और नवाचार का मजबूत केंद्र बनाने के लिए रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, साझा प्रयोगशालाओं की स्थापना, उद्योग-सहयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और पेटेंट संस्कृति को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया।


