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बलिया- विधानसभा चुनाव में कड़े इंतजाम, 31 नोडल अधिकारियों की रहेगी पैनी नजर

बलिया। उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। बलिया में भी प्रशासन पूरे इंतजाम करने में जुटा है। चुनाव में कर्मियों को परेशानी ना हो इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। जिसके चलते चुनाव की हर गतिविधि पर नजर रखने और व्यवस्था को दुरूस्त रखने के लिए जिले के 31 जनपद स्तरीय अधिकारियों को नोडल बनाया गया है। उनके कार्यों का बंटवारा भी कर दिया गया है।
31 अधिकारियों को जिम्मेदारी- आचार संहिता संबंधित जानकारी, शिकायत और कॉल सेंटर का नोडल विवेक श्रीवास्तव राजस्व अधिकारी को बनाया गया है। कानून व्यवस्था व सुरक्षा की तैयारी, क्रिटिकल पोलिग बुथ, बजट टेंट फर्निचर बैरिकेडिग इलेक्ट्रानिक, इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट, मतदाता पहचान पत्र, खानपान व्यवस्था आदि की जिम्मेदारी एडीएम राजेश सिंह को दी गई है। उनके सहयोग में सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी भी लगाए गए हैं।
इसके अलावा बैलेट और पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जिम्मेदारी विकेश कुमार कृषि अधिकारी को दी गई है। कंट्रोल की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण मुरारी पांडेय को दी गई है। और मीडिया, एमसीएमसी, प्रोटाकॉल, हल्के और भारी वाहनों के आवागमन की सूची, सेक्टर नक्शा, राजनीतिक दलों की अपराधिक घटनाओं की निगरानी के नोडल प्रदीप कुमार नगर मजिस्ट्रेट को बनाए गए हैं।
संख्याधिकारी, स्वीप, वेब कास्टिग, सीसी कैमरा, संचार प्लान, मैन पावर प्रवीण वर्मा सीडीओ के जिम्मे है। सामाजिक मीडिया अनुराग रंजन जिला सूचना अधिकारी, ईवीएम मतदान व्यक्तिगत, मतदान मानदेय का नोडल ममता सिंह कोषाधिकारी, प्रशिक्षण के नोडल राजित राम मिश्रा जिला विकास अधिकारी को बनाया गया है।
वहीं धनराज यादव बंदोबस्त अधिकारी चंकबंदी, विवेक श्रीवास्तव सीआरओ, राजीव कुमार यादव जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी, इनफार्मेशन टेक्नोलाजी निजामुद्दीन असांरी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अजय कुमार श्रीवास्तव जिला पंचायत राज अधिकारी को भी अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। कोविड-19 से सुरक्षा की जिम्मेदारी सीएमओ डा. नीरज पांडेय को और वीडीयोग्राफी चंद्र प्रकाश वाणिज्य कर अधिकारी व सफाई पेयजल व्यवस्था का जिम्मा अजय कुमार श्रीवास्तव डीपीआरओ को दी गई है।













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बलिया में देर रात आटा चक्की मालिक का अपहरण, व्यापारी को घर से उठा ले गए बदमाश

बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में आटा चक्की के मालिक के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना शनिवार देर रात की है जहाँ रात दो बजे हथियारों से लैस नक़ाबपोश बदमाश आए और घौसोती गांव के रहने वाले 55 वर्षीय अजय तिवारी का उनके ही घर से अपहरण कर लिया।
हैरानी की बात ये है कि वारदात के वक्त घर के अन्य सदस्य मौजूद थे, लेकिन बदमाश इतनी ज्यादा संख्या में हथियार लेकर आए थे, कि कोई कुछ विरोध नहीं कर सका। व्यापारी की पत्नी ने बदमाशों की विरोध किया, तो बदमाशों ने महिला की बेरहमी से पिटाई की।
जानकारी के अनुसार, करीब 15-20 बाइक और एक चार पहिया वाहन पर सवार होकर बदमाश पहुंचे थे। अजय तिवारी उस समय अपनी आटा चक्की में काम कर रहे थे। शोर सुनकर उनकी पत्नी बाहर आईं तो बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और अजय तिवारी को जबरन अपने साथ ले गए। अजय तिवारी के बेटे महामृत्युंजय तिवारी ने बताया, रात को हार्न की आवाजें सुनाई दीं। पिताजी आटा पीस रहे थे, मां चौकी पर बैठी थीं। तभी बदमाश आए और मां के साथ मारपीट कर पिताजी को लेकर भाग गए।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने रविवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया और परिजनों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 29 अप्रैल को गांव में आई एक बारात के दौरान अजय तिवारी का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि बारात में आए कुछ लोग तिवारी के घर के पास टॉयलेट करने लगे थे, जिस पर टोका गया तो कहासुनी हो गई। इसके बाद मामला थाने भी पहुंचा था और दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी।
एसपी ने बताया कि मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है।
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बलिया में पॉक्सो के आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास, प्रभावी पैरवी से हुआ न्याय

उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित विशेष अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत बलिया जिले में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावशाली पैरवी के चलते पाक्सो एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई है।
मामला थाना गड़वार क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2020 में पुलिस ने आरोपी संतोष यादव पुत्र राम इकबाल यादव, निवासी कुरेजी, थाना गड़वार, को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8, बलिया ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 4 पाक्सो एक्ट के तहत 12 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आरोपी को धारा 366 के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5,000, तथा धारा 363 के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5,000 के जुर्माने से दंडित किया है। इन दोनों मामलों में अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राकेश पांडेय ने प्रभावशाली ढंग से पक्ष रखा, जिसके फलस्वरूप न्याय सुनिश्चित हो सका। यह सजा न सिर्फ कानून के शासन को सुदृढ़ करती है, बल्कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” की गंभीरता और प्रभावशीलता को भी दर्शाती है।
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बलिया में फ्रंट ऑफिस खोलने के प्रस्ताव का विरोध, स्टांप वेंडर और दस्तावेज लेखक धरने पर बैठे

उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में रजिस्ट्री कार्यालय में फ्रंट ऑफिस खोले जाने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध तेज़ हो गया है। शनिवार को स्टांप वेंडरों और दस्तावेज़ लेखकों ने उप निबंधक कार्यालय परिसर में धरना दिया और प्रस्ताव का विरोध जताया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस कदम से रजिस्ट्री कार्यालय का निजीकरण बढ़ेगा, जिससे उनका पारंपरिक रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले ही लगभग 85 प्रतिशत स्टांप वेंडर बेरोजगार हो चुके हैं और फ्रंट ऑफिस खुलने से लाखों परिवारों की रोज़ी-रोटी पर संकट आ सकता है।
इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शनकारियों ने ज़िलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्हें स्थानीय अधिवक्ता संघ का समर्थन भी प्राप्त हो गया है। वेंडरों और दस्तावेज़ लेखकों ने सरकार से मांग की है कि फ्रंट ऑफिस में उनकी भूमिका को स्पष्ट किया जाए और उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। उन्होंने सरकार से फ्रंट ऑफिस खोलने का प्रस्ताव तत्काल वापस लेने की अपील की है।
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