बलिया जिले में राजनैतिक पार्टियों को बड़ी राहत मिली है। अब 10 की बजाय 20 व्यक्ति डोर-टू-डोर प्रचार कर सकेंगे। हालांकि 20 व्यक्तियों से ज्यादा लोग अगर प्रचार करते पाए जाते हैं तो कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में आगामी त्यौहार यथा महाशिवरात्रि/होली को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिये आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू किया गया है।
इसके तहत जारी आदेश के मुताबिक अब प्रत्याशी सहित 10 व्यक्तियों के स्थान पर अब 20 व्यक्तियों से ज्यादा (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेगें। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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