बलिया में महिला अपराधों का समाधान और जल्द ही न्याय दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। जिसका नतीजा है कि बैरिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
बैरिया थाने में दर्ज 124/2018 धारा 363,366,376, भा.द.वि. ) और धारा 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत अन्तिम पासवान उर्फ मानव पासवान पुत्र बृजनाथ पासवान निवासी दयाछपरा थाना बैरिया को कोर्ट ने 05 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा अंतर्गत धारा 366 भा.द वि.में दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही अंतर्गत धारा 376 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस व प्रशासनिक उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।
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