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बलिया: 15 साल पुराने मामले में अदालत ने खारीज किया हत्या का आरोप, उम्रकैद की सज़ा क्यों?

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Allahabad High Court (फोटो साभार: The Leaflet)

Allaशुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलिया में घर में आग लगाकर हत्या करने के मामले में 12 आरोपितों पर से हत्या का आरोप खारिज कर दिया है। जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी आरोपितों को हत्या और जानलेवा हमले के अलावा अन्य आरोपों का दोषी पाया है। उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा है।

इस मामले में आरोपित सात अभियुक्त जमानत पर हैं। उच्च न्यायालय ने इन सभी की जमानत निरस्त कर दी है। साथ पंद्रह दिन के भीतर अधीनस्थ अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर पंद्रह दिन के भीतर आरोपित सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

क्या है पूरा मामला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये फैसला पंद्रह साल पुराने मामले में सुनाया है। 2006 का साल था। जनवरी का ठंडा महीना। बलिया के रजनीकांत यादव नाम के एक शख्स ने पकरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में कहा गया था कि बासुदेव राजभर, कमला राजभर, गुड्डू राजभर, पंचरतन राजभर, राजकपूर गोंड, रामभवन राजभर, हरीशचंद राजभर, गामा राजभर, कंविद्र नाथ, रवींद्र नाथ, श्रवण कुमार, अजय चौहान, राजेश उर्फ बब्बन, संतोष, अरबिंद गौर, राजू, राजेश, जवाहर चौहान, ब्रह्मदेव चौहान, रमाशंकर राजभर और बीस अन्य लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया। साथ ही उसके चाचा राजेश यादव के साथ मारपीट भी की।

मुकदमें में रजनीकांत यादव ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उनके घर में बाहर से दरवाजा बंद करके आग लगा दी। बाद में पिता चंद्र देव यादव के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही पिता की मौत हो गई। तो वहीं अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। सेशन कोर्ट ने इस मामले में आरोपित 12 लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में सज़ा सुनाई थी। सेशन कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 और 307 के तहत आरोपितों को सज़ा दी थी। जिसे आज उच्च न्यायालय ने पलट दिया। अन्य धाराओं में सज़ा बरकरार है।

 

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Photos- जमुना राम मेमोरियल स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से संपन्न

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26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजा एवं ध्वजारोहण के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने अनुशासित मार्च-पास्ट के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मात्मानंद जी ने ध्वजारोहण किया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, समानता एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में निहित प्रावधानों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर सेना से सेवानिवृत्त महानुभूतियों को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे समारोह की गरिमा और भी बढ़ गई।

कार्यक्रम में नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने सभी को भावविभोर कर दिया। हरियाणवी नृत्य, “मां से ही माटी” थीम पर आधारित प्रस्तुति, “पधारो मारे देश”, कव्वाली, उत्तर-पूर्व भारत का प्रसिद्ध बिहू नृत्य तथा योग प्रदर्शन को दर्शकों ने खूब सराहा। गरबा और भांगड़ा नृत्य भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण “वराह रूपम” नृत्य एवं कथकली प्रस्तुति रही, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्था के निदेशक तुषार नंद जी एवं सौम्या प्रसाद जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान में निहित मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित समाज के निर्माण से ही भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना साकार हो सकता है।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत कुमार सिंह ने सभी आगंतुकों, अतिथियों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारीगण के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की सफलता में कोऑर्डिनेटर नीतू मिश्रा एवं अरविंद चौबे की विशेष सहभागिता रही।

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UGC के ‘Equity Rules’ में स्पष्टता व संतुलन की मांग, बलिया के भानु प्रकाश सिंह ने चेयरमैन को लिखा पत्र

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बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन डॉ. विनीत जोशी को पत्र भेजकर यूजीसी विनियम, 2026 में आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार की मांग की है। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री को भी भेजते हुए इस विषय पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता जताई है।

भानु प्रकाश सिंह ने यूजीसी विनियमों के उद्देश्य को सराहनीय बताते हुए कहा कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) एवं 21 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संतुलित, स्पष्ट और न्यायसंगत व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने समता समिति के गठन, उसकी संरचना और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, संतुलन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।

शिकायतों के निस्तारण के लिए एक समान मानक कार्य-प्रणाली (एसओपी) तय करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल आरोप के आधार पर कठोर कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है। किसी भी दंडात्मक कदम से पूर्व प्रथम दृष्टया जांच आवश्यक होनी चाहिए। साथ ही झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए जाने की मांग की गई।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा संस्थानों में नियमों का पालन सहयोग, मार्गदर्शन और न्याय की भावना पर आधारित होना चाहिए, न कि पुलिसिंग या अत्यधिक निगरानी जैसा वातावरण बनाकर। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा को शोध और नवाचार का मजबूत केंद्र बनाने के लिए रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, साझा प्रयोगशालाओं की स्थापना, उद्योग-सहयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और पेटेंट संस्कृति को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया।

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