बलिया के नरही थाना क्षेत्र में 2011 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में साक्ष्य न मिलने के अभाव में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 13 साल पहले हुए इस दोहरे हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट में महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने सुनवाई की और सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करने का आदेश दिया।
जानकारी के मुताबिक, नरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोहांव चर्च के पास 31 दिसंबर 2011 को राजनारायण राय और संजय राय वापस अपने घर बक्सर राजपुर जा रहे थे। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वादी मुकदमा राजपुर निवासी पिंटू राय की तहरीर पर राजपुर गांव के ही मुन्नीलाल, अंगद, जामवंत व विभीषण के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज हुआ। मुन्नीलाल की ट्रायल के दौरान मौत हो गई।
इस मामले में 3 के खिलाफ सुनवाई चलती रही। मामले की विवेचना सीबीसीआईडी का दी गई। 10 वर्षों में विवेचना पूरी हुई। मामले में 2021 से सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से समस्त गवाहों को परीक्षित कराया गया। बचाव पक्ष ने भी दलील रखी। दोनों पक्षाें से साक्ष्याें का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को बरी करने का आदेश पारित किया।
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