सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या मामले की सुनवाई कहा कि वह जनवरी, 2019 में इस मामले की सुनवाई की तारीख तय करेगा. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एके कौल और जस्टिस केएम इस मामले की सुनवाई कर रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले में दायर अपीलों को जनवरी, 2019 में एक उचित पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा.
भूमि विवाद मामले में ये अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई है. उचित पीठ मामले में अपील पर सुनवाई की तारीख तय करेगी.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘हम जनवरी में उचित पीठ के सामने अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई की तारीख तय करेंगे.’
इससे पहले तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने 2:1 के बहुमत से 1994 के अपने फैसले में “मस्जिद को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा” मस्जिद को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा ना मानने संबंधी टिप्पणी पर पुनर्विचार का मुद्दा पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था.
अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा था.
साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए.
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