बलिया
अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंघल ने राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, नागपंचमी त्योहार, स्वतंत्रता दिवस, श्रावण मास, ईद-उल-जुहा (बकरीद) रक्षाबंधन, महावीरी झंडा, जन्माष्टमी के मद्देनजर 08 सितंबर 2018 तक की अवधि के लिए दंड प्रक्रिया की धारा 144 लगा दी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने-जाने वाले समस्त व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाच या पाच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई ऐसा अफवाह फैलायेगे जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।
विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबंध परंपरागत सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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