बलिया जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने लोकसभा चुनाव, रामनवमी और महावीर जयंती को देखते हुए 12 जून तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू करने का आदेश दिया है।
जिलाधिकारी ने शांतिभंग की आशंका जताते हुए जनपद बलिया की सीमा के भीतर निवास करने वाले और आने-जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति व्यवस्था तथा जन जीवन को सामान्य बनाए रखने, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे में यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 में मत प्राप्त करने के लिए किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/कार्यकर्ता की सांप्रदायिक और धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाने, किसी की भी शासकीय/सार्वजनिक संपत्ति /स्थल /भवन/ परिसर में विज्ञापन, वॉल राइटिंग, होर्डिंग और बैनर न लगाने का आदेश पारित किया है।
इसके अलावा जिलाधिकारी ने चुनाव प्रचार हेतु वाहनों, लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का प्रयोग, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन, प्रचार तथा सभा, रैली, जुलूस का आयोजन और कोई व्यक्ति के द्वारा निर्वाचन प्रचार/सामग्री के प्रकाशन से पहले जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त करने सहित अन्य बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया है।
उन्होंने कहा है कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने इस आदेश का संबंधित थाना क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया है।
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