बलिया में नववर्ष और आगामी त्यौहार को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 30 दिसंबर से आगामी 2 महीने तक के लिए धारा 144 लागू की है। नियमों का पालन ना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें नववर्ष और आगामी त्यौहार मकर संक्रान्ति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महा शिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए शान्ति भंग की सम्भावनाएं है। नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था और जनजीवन को सामान्य बनाये रखने, मानव जीवन को स्वस्थ और खतरों से निवारण करने, बलवा और किसी अन्य दंगों के निवारण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है।
सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज और जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन और मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा।
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