बलिया में 9 साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट ने एक युवक समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने किशोरी की हत्या करने के मामले में जांच के बाद एक युवक समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया। और आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश प्रशांत बिलगैयो की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी उपेंद्र पाल, उसकी मां कौशल्या देवी, केदारनाथ और तेजनाथ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 – 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
2013 में हुई थी हत्या- घटना के बारे में उन्होंने बताया कि जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली कक्षा 8 की छात्रा (13) की 11 मई 2013 को दोपहर में जलाकर हत्या कर दी गयी। किशोरी की मां की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही बताया कि पुलिस ने विवेचना के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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