बलिया- खाद्यान्न घोटाले की जांच में मानक से अधिक प्रॉक्सी वितरण मिलने पर एसडीएम सदर अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने तहसील क्षेत्र के चार कोटे की दुकानों को निलंबित कर दिया। इसके अलावा कमियां मिलने पर 24 कोटेदारों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।विज्ञापन
खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार की ओर से ई-पास मशीन के जरिए वितरण करने का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अधिकांश कोटेदारों की ओर से शिकायत की गई कि ई-पास मशीन कार्डधारकों के अंगूठे स्वीकार नहीं कर रही है।
इसके बाद कोटेदारों को निर्देश दिया गया कि जिन कार्डधारकों के अंगूठे ई-पास मशीन स्वीकार नहीं कर रही है उनके आधार के अंतिम चार अंक मशीन में फीड कर वितरण करें लेकिन अधिकांश कोटेदारों ने इस प्रॉक्सी वितरण को ही कमाई का जरिया बना लिया।
शासन स्तर पर इसकी मॉनीटरिंग करने पर प्रॉक्सी वितरण के जरिए बड़े पैमाने पर खाद्यान्न घोटाला सामने आया जिसकी जांच चल रही है।
शासन की ओर से 40 फीसदी से अधिक प्रॉक्सी वितरण करने वाले कोटेदारों पर कार्रवाई करने निर्देश दिया था।
इसके तहत एसडीएम सदर ने दुबहड़ व हनुमानगंज ब्लॉक के कोटेदारों की जांच पूर्ति निरीक्षक श्याम नाथ से कराई। जांच में 40 फीसदी से अधिक प्राक्सी वितरण करने पर ओझा कछुवा के कोटेदार दीनदयाल गोंड, सरयां के कोटेदार बशिष्ठ तिवारी, शिवपुर दीयर नंबरी के कोटेदार श्रीकिशुन सिंह व करनई के कोटेदार अशोक राय की दुकानों को निलंबित कर नजदीकी कोटे की दुकानों से संबद्ध कर दिया।
इसके अलावा जांच में कमियां पाए जाने पर एसडीएम ने 16 कोटेदारों पर दो-दो हजार, सात कोटेदारों पर पांच-पांच हजार व एक कोटेदार पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एसडीएम अश्वनी कुमार श्रीवास्तन ने बताया कि मानक से अधिक प्राक्सी वितरण करने वाले कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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