बलिया में गैंगरेप मामले में एक नाबालिग को 4 साल बाद न्याय मिला। जहां जिला कोर्ट ने अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
बता दें न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) हरिश्चंद्र की अदालत ने सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक साल का सश्रम कारावास भुगतना होगा। नरही थाना क्षेत्र के कथरिया गांव निवासी अभियुक्त बृजेश पासवान को अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक वादी मुकदमा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री भरौली कोचिंग करने 24 फरवरी 2019 को सुबह गई थी। उसे बहला-फुसलाकर आरोपी कृष्णा, अनिरुद्ध और बृजेश ग्राम कथरिया पंजाब लेकर भाग गए। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस दौरान परीक्षण में कृष्णा और अनिरुद्ध नाबालिग घोषित होने की वजह से पत्रावली पृथक कर दी गई और बृजेश को दोषी पाकर अदालत ने सजा सुनाई।
बलिया। जमुना राम मेमोरियल स्कूल, मानपुर चितबड़ागांव में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास,…
सीबीएसई ईस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2026-27 में बलिया की जमुना राम मेमोरियल स्कूल, चितबड़ागांव की…
बलिया के नरही थाना गोलीकांड के शहीद विनोद राय की दसवीं पुण्यतिथि पर बुधवार को नरही…
मिर्जापुर। सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क, मिर्जापुर में आयोजित सीबीएसई ईस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2026-27 में…
बलिया। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीन बार विधायक रहे और बहुजन समाज पार्टी (बसपा)…
गोरखपुर स्थित बी.एन. पब्लिक स्कूल में 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित सीबीएसई…