अक्सर लंबी दूरी के वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. अगर हम ट्रक ड्राइवर्स की बात करें ज्यादातर ड्राइवर्स लुंगी पहनना ही पसंद करते है क्योंकि लंबी दूरी के सफर में यह उनको आराम देती है, लेकिन कभी किसी भी ड्राइवर ने यह नहीं सोचा होगा कि इस लुंगी के कारण एक दिन उनका चालान कट जाएगा.
दरअसल जब से मोटर वाहन एक्ट के नियमों में परिवर्तन हुआ है तब से लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है और नियमों का पालन न होने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है. इन्हीं नए नियमों के तहत हैवी वाहनों के लिए एक ड्रेस कोड भी रखा गया है जिसका हर ड्राइवर को पालन करना जरूरी है और नियम न मानने पर 2000 रुपये का चालाना काटा जा सकता है. सरकार इस बार सख्ती के साथ इन नियमों का पालन कर रही है.
नए नियमों के तहत बस या ट्रक ड्राइवरों को वाहन चलाते समय फुल पैंट और शर्ट पहननी होगी और इसके साथ ही जूते पहनने भी अनिवार्य है. यह नियम स्कूल वाहनों के ड्राइवरों पर भी लागू किए जाएंगे और उन्हें विशेष रूप से वर्दी पहनना आवश्यक होगा. लखनऊ के एसपी(ट्रैफिक) ने बताया कि ड्रेस कोड मोटर ह्वीकल एक्ट का एक प्रमुख अंग है जिसका पालन करना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि पहले इसमें 500 रुपये का फाइन था लेकिन अब एक्ट में परिवर्तन के बाद ड्रेस कोड के उल्लंघन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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