बलिया डेस्क : नगर पंचायत मनियर की ईओ मणि मंजरी राय के आत्म ह’त्या मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए मुख्य आरो’पी चेयरमैन भीम गुप्ता, कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार व सिकन्दरपुर के ईओ संजय कुमार राव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।
जिसके बाद अब तीनों आरोपियो का जेल जाना लगभग तय है। गौरतलब है कि पिछले छह जुलाई को नगर पंचायत मनियर की ईओ मणि मंजरी राय ने बलिया आवास विकास कालोनी स्थित अपने आवास में सुसाईड नोट लिखकर पंखे के हुक से फांसी लगाकर आ’त्म ह’त्या कर ली थी। इस मामले मे मृ’त’का के भाईई विजयानन्द राय ने आ’त्मह’त्या करने के लिए विवश करने की की तहरीर दी थी।
तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मनियर चेयरमैन भीम गुप्ता, सिकन्दरपुर ईओ संजय राव, टैक्स लिपिक विनोद सिह, कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार व चालक चन्दन कुमार सहित ठेकेदारों को आ’रो’पी बनाया था। इसमें तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने ड्राईबर को जे’ल भेज दिया।
वही, अन्य आरोपियों ने गि’र’फ्ता’री पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली, जहां हाईकोर्ट ने टैक्स लिपिक विनोद सिंह को तीन सितम्बर को गिर’फ्ता’री पर स्टे दे दिया। उधर, चेयरमैन भी गुप्ता, सिकन्दरपुर ईओ संजय राव व कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार की अर्जी खा’रिज कर दी गई है।
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