बलिया में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी राजकुमार यादव को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 1 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने ये सजा सुनाई है। बता दें कि मामला 25 अगस्त 2019 से जुड़ा है। जहां गड़वार थाना पर पीड़िता ने शिकायती पत्र दिया कि आज से करीब 1 साल पहले मेरे पड़ोसी गांव का रहने वाला राजकुमार मेरे घर गाय का दूध लेने आता था।
वह मुझसे करीब एक साल से मोबाइल से बात करता था। वह मुझे रतसड़ चट्टी पर बुलाता था और मुझे सौंदर्य प्रसाधन का सामान देता था। करीब 7-8 महीने पहले मेरी दादी खेत में चली गई थी। सुबह राजकुमार घर आया। उसने मेरे घर में ही दुष्कर्म किया। नतीजतन मुझे एक बेटी पैदा हुई।
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