देशभर में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृहमंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइन जारी की हैं. इन गाइडलाइन में गृहमंत्रालय ने बताया ने साफ किया है कि पिछले 2 दिनों से चल रहे लॉकडाउन की तरह ही सभी एमरजेंसी और आवश्यक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं और सामान को रोका नहीं जाएगा.
डिफेंस, CAPF, ट्रेजरी, पेट्रोलियम, पीएनजी, सीएनजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर जेनेरेशन, पोस्ट ऑफिस, NIC
पुलिस, होमगार्ड्स, अग्निशमन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेलें खुली रहेंगी. जिला प्रशासन और ट्रेजरी भी खुला रहेगा. बिजली, पानी, सफाई विभाग भी खुलेंगे.
अस्पताल और इससे जुड़ी दूसरी सेवाएं खुली रहेंगी.
सारी कॉमर्शियल और प्राइवेट चीजें बंद रहेंगी..लेकिन इन चीजों को छोड़कर
राशन की दुकान, खाद्य सामाग्री, फल-सब्जियों की दुकान, डेयरी, मांस-मछली की दुकानें. जिला प्रशासन को ये निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सीधा घर पर डिलीवर की जाएं.
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