बलिया में सामाजवादी पार्टी के नेता सुमेर सिंह हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया और सभी चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50- 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जानकारी के मुताबिक, दोकटी थानाक्षेत्र के बालक बाबा के स्थान के सामने 21 मई 2017 की शाम को सपा नेता सुमेर सिंह मोटरसाइकिल से एक निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में सुमेर सिंह के बेटे अमित सिंह की तहरीर पर दोकटी थानाक्षेत्र के बहुआरा गांव के राजनारायण, जितेन्द्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह और सागर सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद सभी चार आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
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