उत्तरप्रदेश में पुलिस महानिदेशक द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन चलाया जा रहा है। इस अभियान के क्रम में बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के मार्गदर्शन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप तीन साल पहले हुए शिवांगी हत्याकांड में दोषी माँ और उसके प्रेमी को ज़िला जज अमितपाल सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 15 हज़ार पर जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक, करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में पवईपट्टी निवासी बिंदु की शादी हलधरपुर क्षेत्र के चकरा गांव में हुई थी। गांव के ही नरेंद्र उर्फ लाला राजभर के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। वह 11 मई, 2022 को अपनी 8 वर्षीय बेटी शिवांगी और बेटे के साथ मायके गई थी। वह 29 मई, 2022 को बच्चों के साथ घर जाने के लिए निकली। वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
पता चला कि उसका प्रेमी उसे और उसके बच्चों को लेकर रसड़ा अपनी ममेरी बहन के घर चला गया। आरोप लगा कि प्रेम में बाधक बनी शिवांगी की दोनों ने हत्या कर दी। आरोपी बिंदु की बहन ने रसड़ा कोतवाली में शिवांगी की हत्या, साक्ष्य मिटाने और साजिश रचने का केस दर्ज कराया। इस मामले में अब जिला जज अमित पाल सिंह ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।
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