बलिया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनियर नगर पंचायत की निर्वाचित चेयरमैन रितु देवी को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। रितु देवी अंकपत्र में हेरफेर मामले को लेकर विवादों में है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने उन्हें 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में आत्म समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अदालत से कहा कि वो इस मामले में जमानत अर्जी दाखिल होने के बाद 15 दिनों के भीतर सुनवाई कर निर्णय ले।
बता दें कि नवनिर्वाचित चेयरमैन रितु देवी पर अपने अंकपत्र में जन्मतिथि में हेर फेर करने का आरोप है। विपक्षी पार्टी की प्रत्याशी की शिकायत पर बीएसए बलिया ने जांच कर उनके खिलाफ कोतवाली थाने में धोखाधड़ी, कागजों में हेराफेरी करने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
इस मामले पर कोर्ट ने रितु देवी को आदेश दिया है कि वह निचली अदालत में आत्मसमपर्ण कर जमानत अर्जी दाखिल करें। निचली अदालत उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई कर 15 दिन में अपना फैसला सुनाएं। कोर्ट ने याची को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही ना की जाए।
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