उत्तर प्रदेश प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को सबसे बड़ी खबर सामने आई। जल्द होने वाले निकाय चुनाव की तारीखों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोका है। बता दें चुनाव को लेकर सभी निकायों की आरक्षण सूची जारी की जा रही है। राजनीति दल सिर्फ तारीखों का एलान कर रहे हैं।
दरअसल आरक्षण को लेकर कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की हैं। जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के तारीखों पर रोक लगा दी है। अब मंगलवार को जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई के बाद तारीखों के एलान पर फैसला होगा। सोमवार रात 12 बजे तक याचिकाकार्ता वार्ड आरक्षण को लेकर अपनी अपत्ति दाखिल कर सकते हैं।
आरक्षण को लेकर फंसा पेंच- बताया जा रहा है, निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पेंच फंस गया है। ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव के तारीखों पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश सरकार ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर जवाब मांगा है। ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा मंगलवार हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश किया जाएगा।
जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई और आदेश जारी होने तक राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से हाईकोर्ट ने रोका है। निकाय चुनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा। अब सुनवाई के बाद तारीखों के एलान पर होगा फैसला। वार्ड आरक्षण को लेकर सोमवार रात 12 तक याचिकाकर्ता अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते है।
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