बलिया के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए कई दिन बीत चुके हैं लेकिन चुनाव के दौरान हुए कुछ वाकये अब भी सुर्खियों में हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के रिजल्ट के बाद विजय जुलूस के दौरान खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी के स्वजनों को अपशब्द कहने के मामले में पांचों आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। अपर न्यायाधीश कोर्ट आठ शिवकुमार द्वितीय ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को 50 हजार रुपये की भू-बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत दी।
गौरतलब है कि मंत्री उपेंद्र तिवारी के भतीजे अश्वनी तिवार ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर स्वजन को अपशब्द कहने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमित यादव समेत 10 नामजद व सैकड़ों अज्ञात पर पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
मामले को लेकर जनपद में जमकर बवाल हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू, विशाल यादव, शशिभूषण, राजेंद्र यादव व सूर्य प्रकाश वर्मा को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से पूछताछ की गई थी। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। सभी आरोपियों ने कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में अदालत ने जमानत अर्जी की सुनवाई के करते हुए पांचों आरोपियों को 50 हजार रुपये की भू-बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पारित किया।
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