करीब पांच साल पहले हुई दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी के खिलाफ 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है।
बता दें कि 28 अगस्त 2017 को मऊ जनपद के हलधरपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी हरिदयाल चौहान ने दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। उन्होंने तहरीर में लिखा कि वर्ष 2011 में बेटी ममता की शादी भीमपुरा थाना क्षेत्र के करौंदी निवासी पूर्वांचल चौहान के साथ की थी। इसी दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज में बाइक व सोने की चेन नहीं देने पर ममता के साथ झगड़ा किया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी पुलिस से बचने और लाश गायब करने की नियत से उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरु की। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने ममता के पति पूर्वांचल, ससुर केशव चौहान व सास रुक्मिणी के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने तीन आरोपितों केशव चौहान, उसकी पत्नी रुक्मणी व पूर्वांचल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। उन्होंने सभी पर अर्थदंड भी लगाया। अभियोजक संजीव कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश पाठक व मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने जल्द फैसला सुनाया।
बलिया की आरा नई रेल लाइन को लेकर पूर्व सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त ने महत्वपूर्ण…
उत्तरप्रदेश पुलिस लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। इन परिणामों में बलिया के…
बलिया के सवरूपुर गांव के पास दर्दनाक हादसा हो गया, यहां रोडवेज बस और जीप…
बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने…
बलिया कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास…
बलिया के चिलकहर स्थित गड़वार थाना क्षेत्र में अम्बेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला…