बलियाः बकाया जमा नहीं करने वालों वाहन स्वामियों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विभाग ने ब्याज में राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरु की है। इसके बाद भी जो वाहन स्वामी बकाया जमा नहीं करेंगे, उनके वाहन जब्त किए जाएंगे।
बता दें कि जिले के करीब 2545 व्यवसायिक वाहन स्वामियों पर 2.97 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। इन बकायेदारों से टैक्स वसूली के लिए एआरटीओ कार्यालय ने नोटिस भी जारी किए हैं। ब्याज में राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना भी शुरु की है। अब विभाग ने योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख तय कर दी है। 26 जुलाई के बाद बकायेदार ओटीएस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। 26 जुलाई के बाद के सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
बकायेदार एक हजार रुपये की रसीद कटवाने के साथ 21 दिन के अंदर पहली किस्त जमा कर सकता है। दूसरी व तीसरी किस्त 25 व 28 दिन में जमा करनी होगी। योजना में विलंब शुल्क में छूट मिलने से वाहन स्वामियों को काफी राहत मिलेगी। एआरटीओ प्रशासन अरुण राय ने बताया कि बकाया जमा करने के लिए वाहन स्वामी 26 तक पंजीकरण करा लें। तभी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। ओटीएस में पंजीकरण की तिथि बढ़ने की उम्मीद नहीं है।
परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना के प्रति बकायेदार वाहन स्वामी कम रुचि ले रहे हैं। भी तक केवल 80 वाहन स्वामियों ने ही आवेदन किया है। अगर 26 जुलाई तक बकाएदार वाहन स्वामी एक हजार रुपया देकर पंजीकरण करा लेगें तो उन्हें तीन माह की अतिरिक्त अवधि मिलेगी, जिसमें वो अपना बकाया चुका सकते है। बकाया न चुकाने की दिशा में वाहन स्वामियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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