बलिया में अब अपात्र राशन कार्डधारकों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। जहाँ अपात्र राशन कार्डधारकों को 31 मई टीमत तक राशनकार्ड जमा करने की नसीहत दी गई है। 31 मई के बाद प्रशासन कार्रवाई करेगा। जिसकी जानकारी कलेक्टर इंद्र विक्रम सिंह ने दी है।जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों के चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है।
इसमें जो मानकों से बाहर हैं वे और समस्त आयकर दाता इसके अलावा एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस वाले कार्डधारक 31 मई तक कार्ड सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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