बलियाः कोर्ट ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने यह फैसला सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक ग्राम बघेरा के दूधनाथ वर्मा ने सुखपुरा थाना में आवेदन दिया था कि बच्चों के विवाद में वीरेंद्र वर्मा, रामनाथ वर्मा, दमरी वर्मा ने हमला करके उसके भाई मौके को मार डाला। पीड़ित पक्ष की ओर से वीरेंद्र वर्मा, रामनाथ वर्मा व दमरी वर्मा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
जहां फरियादी पक्ष की ओर से कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए, कुल 9 गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष के तरफ से विनय सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष की तरफ से दिनेश तिवारी ने दलीलें दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वीरेंद्र वर्मा व रामनाथ वर्मा को दोषी पाया और दस साल सश्रम कारावास व 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की सजा भुगतनी होगी।
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