बलिया कोर्ट ने करीब 21 साल पुराने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जानकारी के मुताबिक रात मामला 15 दिसंबर 2002 का है। जहां गड़वार थाना अंतर्गत बदनपुरा गांव के राधाकिशन लाल व उसके पिता दीनानाथ के बीच आबादी की जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश को लेकर राधाकिशन ने पिता पर फौजदारी के कई मुकदमे करा दिए थे। दीनानाथ, फुलवासी व पत्नी हेवंती, भाभी शारदा पश्चिम झोपड़ी में सोए हुए थे कि अचानक एकाएक हथियार से लैस होकर राधाकिसुन लाल, दीनानाथ यादव, देव, सुनील व सुरेंद्र गाली देते हुए फायर करने लगे। इसमें उसके पिता दीनानाथ व उसकी मां फुलवासी को गोली मार दिए। दोनों की मौत हो गई।
इस मामले में वादी मोहन राम ने थाने में तहरीर दी थी। जिसके बाद मामले में सुनवाईई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो मनीषा की अदालत ने तीन आरोपितों देव कुमार, सुनील कुर्मी व सुरेंद्र गौड़ को न्यायालय ने भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाकर आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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